
परिवहन निगम और आरटीओ की टीमें हाईवे पर वाहन खड़ा मिलने पर करेंगी सीज
Mathura News - रोडवेज बस खड़ी मिली तो ड्राइवर और परिचालक दोनों पर होगी कार्रवाई : एआरएमहादसा-3-परिवहन निगम और आरटीओ की टीमें हाईवे पर वाहन खड़ा मिलने पर करेंगी सीजहा
यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। यदि चालक परिचालाकों ने हाईवे व एक्सप्रेस वे पर रोडवेज की बसें खड़ी की तो उन पर शिकंजा कसने के लिए टीमें गठित कर दी हैं। टीमों में शामिल रोडवेज के अधिकारी चालक परिचालकों पर जुर्माना लगाएंगे। वहीं आरटीओ और एआरटीओ की टीमें बसों को सीज करेंगी। इस आदेश के बाद रोडवेज के चालक परिचालकों में हड़कंप मच गया है। रोडवेज और परिवहन विभाग के अधिकारियों को शिकायतें मिल रहीं थी कि हाईवे और एक्सप्रेस वे पर रोडवेज व प्राइवेट बसें अचानक खड़ी हो जाती हैं।
हाईवे व एक्सप्रेस वे पर इस तरह बसें या अन्य वाहनों के खड़े रहने से हादसे का अंदेशा रहता है। इन शिकायतों को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने परिवहन विभाग व निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करें। रोडवेज के मथुरा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मदन मोहन शर्मा ने बताया कि उन्होंने चेकिंग दल के टीआई के नेतृत्व में टीम गठित कर दी है, इसके अलावा आरएम स्तर से भी टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें बीच हाईवे या एक्सप्रेस वे पर रोडवेज की खड़ी होने वाली बसों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगी। उन्होंने बताया कि रोडवेज की संचालन टीम एसएस शशि शर्मा के नेतृत्व में मार्गो पर जाने के से पहले चालक परिचालकों की काउंसलिंग करती हैं। हिदायत दी जा रही है कोई भी चालक-परिचालक हाईवे व एक्सप्रेस वे पर बीच में बसों को न रोकें। उन्होंने बताया कि अप्रेल माह में भी अभियान चलाया गया। इस दौरान मथुरा डिपो की एक बस और प्रदेश के अन्य जिलों की रोडवेज की 10 बसें बीच मार्ग में खड़ी मिली थीं। उन्होंने बताया कि मथुरा डिपो की बस पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जबकि अन्य डिपो की बसों के एआरएम को कार्रवाई करने के लिए लिखा गया था। उसके बाद चालकों ने बसों को रास्तों में रोकना बंद कर दिया गया था। अब यह अभियान पुन: प्रारंभ करा दिया गया है। एक्सप्रेस वे पर यहां रोके बसें एआरएम ने चालकों को निर्देश दिए हैं कि हाईवे व एक्सप्रेस वे पर रोडवेज की बसों को बस अड्डे, थाना, चौकी, पार्किंग स्थल, होटलों पर बसों को रोके। इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर बसों को नहीं रोकें। अन्यथा चालक परिचालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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