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किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को तीन वर्ष का कारावास

किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार ने तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा...

किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को तीन वर्ष का कारावास
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,मथुराFri, 11 Nov 2022 11:16 PM
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किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार ने तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु द्वारा की गई।

छाता कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली किशोरी 7 जुलाई 2018 की शाम को अपनी छोटी बहन के साथ शौच करने जा रही थी। इसी बीच 40 वर्षीय ईश्वर दयाल वहां पहुंचा और बड़ी बहन के साथ अश्ली हरकत करने लगा। किशोरी की शिकायत पर पिता ने छाता कोतवाली में ईश्वर दयाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार अदालत में हुई। अदालत ने ईश्वर दयाल को तीन वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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