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हत्या के मामले में तीन को हुई दस-दस साल की सजा

गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव राम नगर में चार साल पूर्व रात्रि में नौहरे पर सोते एक ग्रामीण की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दस-दस साल का सश्रम कारावास एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड की...


हत्या के मामले में तीन को हुई दस-दस साल की सजा
हिन्दुस्तान टीम,मथुराWed, 29 Aug 2018 07:48 PM
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गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव राम नगर में चार साल पूर्व रात्रि में नौहरे पर सोते एक ग्रामीण की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दस-दस साल का सश्रम कारावास एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस सभी आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।थाना गोवर्धन के ग्राम रामनगर निवासी गुलाब सिंह पुत्र मोहन लाल द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार वह 10 जून 2014 को रात्रि में वह, उनका भाई फूल सिंह एवं भतीजा नौहरे पर सो रहे थे। रात्रि में करीब 10 बजे गांव के ही रामभरोसी, हरवेंद्र और गजन अपने हाथों बल्लम और चाकू लेकर आ गए और फूल सिंह को घेर लिया और उसकी रजाई हटाकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। शोरगुल की आवाज सुनकर उनकी आंख खुल गई। जगार होने पर वह लोग फूल सिंह को मरा हुआ समझ कर छोड़ कर भाग गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी और फूल सिंह को उपचार के लिए माहेश्वरी अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।एडीजे प्रथम जज अनिल कुमार झा ने सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्य एवं गवाही के आधार पर आरोपी हरवेंद्र, रामभरोसी और गजन को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए दस-दस साल का सश्रम कारावास की एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनवाई है। एडीजीसी रविंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों द्वारा अर्थदंड की रकम न चुकाए जाने पर अभियुक्तों को दो-दो वर्ष के अतिक्ति कारावास की सजा जेल में ही बितानी होगी।

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