किशोरी से छेड़खानी पर पांच वर्ष की सजा
मथुरा। किशोरी के साथ छेडख़ानी करने वाले को एडीजे पास्को कोर्ट द्वितीय जहेन्द्रपाल सिंह ने 5 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। नबालिग दूसरे आरोपी की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड...

किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले को एडीजे पास्को कोर्ट द्वितीय जहेन्द्रपाल सिंह ने पांच वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। नबालिग दूसरे आरोपी की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।हाईवे थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली किशोरी के साथ गांव के ही रहने वाले शेखर ने 10 सितंबर 2013 की सुबह तब छेड़छाड़ की जब वह खेत पर चारा लेने जा रही थी। शोर मचाने पर पहुंचे नाबालिग ने भी उसके साथ छेड़छाड़ की थी। किशोरी के पिता ने शेखर व नाबालिग के खिलाफ हाईवे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाबालिग की फाइल सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। शेखर के मामले की सुनवाई पास्को कोर्ट में हुई। पुलिस ने शेखर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। शासन की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने की। निर्णय की जानकारी देते हुए एडीजीसी भीष्म दत्त तोमर ने बताया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। नाबालिग आरोपी की सुनवाई जुबेनाइल कोर्ट में चल रही है।
