किशोर के साथ कुकर्म के बाद हत्या करने वाले को आजीवन करावास
Mathura News - अदालत ने अभियुक्त पर 47 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगायाकिशोर के साथ कुकर्म के बाद हत्या करने वाले को आजीवन करावासकिशोर के साथ कुकर्म के बाद हत्या करने

घर के बाहर खेल रहे किशोर का अपहरण कर कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट) रामराज ने आजीवन कारावास और 47 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह के द्वारा की गई। औरंगाबाद क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाना सदर बाजार में 3 अक्तूबर 2020 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसका 11 वर्षीय पुत्र घर के बाहर खेलते समय अचानक गायब हो गया। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू कर दी। गुमशुदगी दर्ज होने के अगले दिन कैलाश को फोन कर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत ही सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने फोन करने वाले की जानकारी जुटाई तो पता चला कि जिस नंबर से फिरौती के लिए फोन किया गया है वह पिल्लू उर्फ लोकेश पुत्र महोदर निवासी माली मोहल्ला औरंगाबाद का है। पुलिस ने पिल्लू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसकी निशान देही पर पुलिस ने जवाहर बाग के जंगल से किशोर का शव बरामद कर लिया। पिल्लू ने पुलिस को बताया कि उसने किशोर के साथ कुकर्म किया और उसकी हत्या कर शव को जवाहर बाग के जंगल में छिपा दिया।
पुलिस ने अपहरण, कुकर्म व हत्या कर शव छिपाने की धाराओं में मुकदमे को तरमीम कर लोकेश उर्फ पिल्लू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) रामराज के न्यायालय में हुई। विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने लोकेश उर्फ पिल्लू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 47 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
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