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शिष्य की हत्या व साधु पर हमले मामले में आजीवन कारावास

थाना बलदेव क्षेत्र में एक साधु को गंभीर रुप से घायल करने एवं उसके शिष्य की हत्या के मामले में अदालत ने नामजद आरोपी को आजीवन कारावास एवं तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई...



शिष्य की हत्या व साधु पर हमले मामले में आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,मथुराThu, 30 Aug 2018 12:13 AM
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मथुरा। थाना बलदेव क्षेत्र में एक साधु को गंभीर रुप से घायल करने एवं उसके शिष्य की हत्या के मामले में अदालत ने नामजद आरोपी को आजीवन कारावास एवं तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

ग्राम हथकौली निवासी साधू रमणबिहारीदास द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार वह व उनका शिष्ट ओंकार सिंह निवासी अरतौनी बल्देव 10 मार्च 2013 को यमुना किनारे संतरी घाट स्थित हनुमान गुफा की छत पर सो रहे थे। तभी रात्रि करीब 12 बजे ग्राम कतैला, बल्देव निवासी सुरेश जाट गुफा की छत पर चढ़ आया। पहले उसने उन दोनों को जगाया और धारदार बांक से हमला कर ओंकार सिंह की मौके पर हत्या कर दी तथा उसे गंभीर रुप से घायल कर दिया। उसने गुफा में घुसकर जान बचाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय जज अमरपाल सिंह की अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान घायल वादी बाबा रमणबिहारी दास, विवेचक एवं अन्य गवाहों से मिले साक्ष्यों के आधार पर सुरेश जाट को दोषी माना गया।

शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) नंदकुमार तिवारी ने बताया कि जज अमरपालसिंह ने सुरेश जाट को बाबा रमणबिहारी दास पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में दस साल का कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये की अर्थदंड सजा सुनवाई वहीं शिष्य ओंकार सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।

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