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पोक्सो ऐक्ट में रिपोर्ट दर्ज न करने पर इंस्पेक्टर फंसे

नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत मामले में पोक्सो ऐक्ट में मुकदमा दर्ज न करने वाले तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए...





पोक्सो ऐक्ट में रिपोर्ट दर्ज न करने पर इंस्पेक्टर फंसे
हिन्दुस्तान टीम,मथुराTue, 11 Sep 2018 07:13 PM
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नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत मामले में पोक्सो ऐक्ट में मुकदमा दर्ज न करने वाले तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए हैं।

यह वाक्या थाना फरह क्षेत्र का है। थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार सात फरवरी को थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की को नितेश, अनिल, प्रवेंद्र, रिंकू, पिंकी, उमेश, मुनेश बहला-फुसला कर एक मकान में ले गए। वहां उन्होंने नाबालिक से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत की। इस संबंध में जब पीड़िता के पिता थाना फरह गए तो वहां मौजूद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। पीड़िता के पिता ने इसकी शिकायत जब एसएसपी बबलू कुमार से की तो सात माह बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली। लेकिन इससे पूर्व पीड़िता के पिता ने पोक्सो अदालत में 156 (3) में प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया था। एडीजीसी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि पोक्सो कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने नामजद आरोपियों समेत घटना के तत्काल बाद पीड़िता की रिपोर्ट न लिखने के मामले में थाना फरह के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध वादी की ओर से रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए। बताया कि इस मामले में प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के कारण इसकी विवेचना सीओ (रिफाइनरी) द्वारा की जाएगी।

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