ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश मथुराआस्था से जुड़े मामलों में देरी करना सरासर गलत-एनजीटी

आस्था से जुड़े मामलों में देरी करना सरासर गलत-एनजीटी

गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राघवेंद्र सिंह राठौर और सत्यवान सिंह गब्र्याल की पीठ ने सरकारी अधिवक्ता को कड़े शब्दों में हिदायत देते हुए कहा कि यह...

आस्था से जुड़े मामलों में देरी करना सरासर गलत-एनजीटी
हिन्दुस्तान टीम,मथुराSat, 18 Jan 2020 12:18 AM
ऐप पर पढ़ें

गिरिराज परिक्रमा संरक्षण संस्थान की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राघवेंद्र सिंह राठौर और सत्यवान सिंह की पीठ ने सरकारी अधिवक्ता को कड़े शब्दों में हिदायत देते हुए कहा कि यह मामला लाखों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। लिहाजा मामले को बार-बार लंबित करना उचित नहीं है। न्यायालय ने अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार अवनीश अवस्थी को अगली तारीख 29 जनवरी के लिए तलब किया है।

शुक्रवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि बार-बार सरकार द्वारा मामले की सुनवाई में समय मांगा जाना सरासर गलत है। जिससे न्यायालय का समय भी बर्बाद होता है एवं सरकारी अधिकारियों का समय भी बार बार न्यायालय आने में बर्बाद होता है। साथ ही गोवर्धन में हो रहे विकास कार्यों में शिथिलता आती है और परिक्रमार्थियों और वहां रहने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

ब्रज फाउंडेशन के खिलाफ दाखिल याचिका के निर्णय से पूर्व न्यायालय ने कुछ अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा, याचिकाकर्ता आनंद गोपाल दास व सत्यप्रकाश मंगल के अधिवक्ता सार्थक चतुर्वेदी ने आदेश में हो रही देरी की बात कही। जिस पर न्यायालय ने सरकारी अधिवक्ता को कड़ी हिदायत के साथ जल्द से जल्द पूरे दस्तावेज देने के लिए आदेशित किया।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें