
चेक बाउंस मामले में एक साल की जेल
Mathura News - अदालत ने 8:50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगायाचेक बाउंस मामले में एक साल की जेल चेक बाउंस मामले में एक साल की जेल चेक बाउंस मामले में एक साल की जेल
चेक बाउंस के मामले में एडीजे सप्तम विद्या भूष्ण पांडेय की अदालत ने एनआईएक्ट के तहत एक अभियुक्त को एक साल के कारावास और साढ़े आठ लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। पीड़ित की ओर से अदालत में पैरवी करने वलो अधिवक्ता दीपक अग्रवाल ने बताया कि राया के मौहल्ला गढ़ी में रहने वाले रमेशचंद ने वर्ष 2018 में पांच लाख साठ हजार रुपये कालीचरन निवासी ग्राम कोयल थाना राया को उधार दिए थे। रुपये लेते समय कालीचरन ने उधारी की रकम एक साल के अंदर लौटाने की बात कही थी। कालीचरन ने इसके ऐवज में एक चेक और एक प्लाट की रजिस्ट्री भी गारंटी के रुप में दी थी।

एक साल बीत जाने पर रमेशंचद द्वारा दिए गए चेक को बैंक में कैश कराने के लिए डाला। खाते में पर्याप्त रुपये नहीं होने पर चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर रमेशचंद ने कालीचरन से पैसों का तकादा किया, लेकिन उसने पैसे देने से साफ इंकार कर दिया। इस पर रमेशचंद ने कालीचरन को नियमानुसार नोटिस दिया। उसने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद रमेश चंद ने एनआईएक्ट के तहत अदालत में वाद दायर किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे सप्तम विद्या भूष्ण पांडेय की अदालत में हुई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ता की दलीलों के आधार पर कालीचरन को चेक बाउंस मामले में दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और 8:50 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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