जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
Mathura News - जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिजजानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत याचिका को जिलाजज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने किया। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के मंडी रामदास स्थित महल गली रामपाल निवासी धीरज पर 2 मार्च 2025 की रात को कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में चेतन को गंभीर चोटें आई थी। चेतन द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट में अर्जुनपुरा निवासी दीपक उर्फ बनिया, अमित उर्फ डिंपी, मंडी रामदास की गली मनोहर लाल निवासी कन्हैया, ठेक नारनौल निवासी चहेता उर्फ रिहान ने धीरज उर्फ राजू पर हमला कर दिया।
बीच बचाव करने पर चेतन को भी चोटें आई थीं। घायल चेतन व धीरज को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने अमित, कन्हैया और चहेता उर्फ रिहान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। जेल में निरूद्ध चहेता ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए जिला जज विकास कुमार की अदालत में याचिका दाखिल की। डीजीसी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अदालत में जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया गया। अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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