होटल पर हंगामा करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Apr 08, 2026 12:24 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मथुरा
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Mathura News - मथुरा में जिला एंव सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने चौखे लाल उर्फ कर्मवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने 13 फरवरी 2026 को एक होटल पर हंगामा, मारपीट और फायरिंग की थी। इस मामले में कुल 8 नामजद और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

होटल पर हंगामा करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

मथुरा, जिला एंव सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने होटल पर मारपीट करने और फायरिंग करने के आरोपी चौखे लाल उर्फ कर्मवारी की जमानत याचिका खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि बरसाना थाना क्षेत्र में 13 फरवरी 2026 की रात करीब साढ़े नौ बजे आरोपी कुलदीप के होटल पर खाना खाने व शराब पीने के लिए पहुंचे थे। कुलदीप ने उन्हें मना कर दिया था। इस पर आरोपी और उसके साथियों ने होटल पर हंगामा व मारपीट की। होटल पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए फायरिंग भी की। साथ मारपीट करना व तमंचे से गोली चलाना जानसे मारने की इस मामले में आठ नमजद और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ बरसाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

पुलिस ने चौखेलाल उर्फ कर्मवीर थाना बरसाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। चौखेलाल उर्फ कर्मवीर ने वकील के माध्यम से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र जिला जज विकास कुमार की अदालत में दिया था। डीजीसी ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। न्यायाधीश ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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