
महिला से दुराचार और लूट करने वाले को अदालत ने माना दोषी
Mathura News - सजा के बिंदु पर मंगलवार (आज) होगी सुनवाईमहिला से दुराचार और लूट करने वाले को अदालत ने माना दोषीमहिला से दुराचार और लूट करने वाले को अदालत ने माना दोषी
महिला के साथ दुराचार करने और लूट करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर मंगलवार (आज) सुनवाई होगी। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य द्वारा की गई। एडीजीसी भगत सिंह आर्य ने बताया कि नौहझील थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला 15 अप्रैल 2018 की सुबह घर से नौहझील स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाई लेने के लिए निकली थी। वह पिथोरा अड्डा पर खड़ी वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी गांव का रहने वाला पूरन पुत्र दिगम्बर सिंह अपनी बोलेरो से वहां पहुंचा और उसने महिला को अपनी बोलेरो में बैठा लिया।
इसके बाद वह बोलेरो लेकर चल दिया। पूरन सिंह ने रामस्वरूप के बाग के निकट अपनी बोलेरो को रोका और उसके शीशे बंद कर महिला के साथ दुराचार किया। इसके बाद उसने महिला को मांट रोड पर गाड़ी से उतार दिया और उसका सामान व पांच सौ रुपये लूट कर चला गया। पीड़िता के पति ने नौहझील थाने में पूरन सिंह के खिलाफ पत्नी के साथ दुराचार करने और सामान लूट कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत में हुई। एडीजीसी भगत सिंह आर्य ने बताया कि अदालत ने पूरन सिंह को महिला के साथ दुराचार किए जाने का दोषी करार दिया है। अभियुक्त जमानत पर था। दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर मंगलवार आज सुनवाई होगी।

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