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अधिक कीमत लेने पर उपभोक्ता फोरम ने एमवीडीए राशि लौटाने के निर्देश

मथुरा। मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई कृष्णा विहार आवासीय योजना में भूखण्ड की बढ़ी हुई कीमत लेने के दो मामलों में उपभोक्ता फोरम ने निर्णय सुनाये...

अधिक कीमत लेने पर उपभोक्ता फोरम ने एमवीडीए राशि लौटाने के निर्देश
हिन्दुस्तान टीम,मथुराWed, 19 Dec 2018 06:31 PM
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मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई कृष्णा विहार आवासीय योजना में भूखंड की बढ़ी हुई कीमत लेने के दो मामलों में उपभोक्ता फोरम ने निर्णय सुनाये हैं। फोरम ने अतिरिक्त ली गई धनराशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ और वाद खर्च वादी को दिए जाने का आदेश सुनाया है। राजा बलि का टीला, जनरलगंज निवासी विवेक कुमार सारस्वत ने कृष्णा विहार आवासीय कॉलोनी (रांची बांगर) में भूखंड के लिए आवेदन किया था। लकी ड्रॉ से भूखंड संख्या सी-11 आवंटित किया गया। भूखंड का मूल्य 364500 रुपये था तथा 43470 रुपये फ्री होल्ड चार्ज था। 27 जून 2006 को विवेक कुमार ने 364500 रुपये का भुगतान कर दिया। फ्री होल्ड चार्ज अदा कर विक्रय पत्र दिया जाना शेष था, लेकिन एमवीडीए ने विक्रय पत्र नहीं दिया। एमवीडीए द्वारा बताया गया कि कृष्णा विहार के कुछ भूखंडों पर विवाद चल रहा है। विवेक कुमार को दूसरा भूखंड लेने के लिए कहा गया। इस भूखंड के लिए फ्री होल्ड चार्ज के साथ 115633 रुपये अतिरिक्त लिए गए। विवेक कुमार ने इस अतिरिक्त राशि को वापस किए जाने की मांग की, लेकिन एमवीडीए द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तब विवेक कुमार ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।वादी पक्ष के अधिवक्ता महेश शर्मा ने बताया कि उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने विवेक कुमार से अतिरिक्त ली गई धनराशि 115633 रुपये 6 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 30 दिन के अंदर वापस करने और 5 हजार रुपये वाद खर्च के रूप में देने का निर्णय सुनाया है। इसी प्रकार दूसरा मामला कमलानगर, आगरा निवासी रमेशचंद्र शर्मा का था। उन्हें भी आवंटित के बजाय दूसरा भूखंड देकर 1 लाख 15 हजार रुपये अतिरिक्त लिए गए। उपभोक्ता फोरम ने अतिरिक्त धनराशि को 6 प्रतिशत ब्याज की दर से वापस करने और 5 हजार वाद खर्च दिए जाने का निर्णय सुनाया है।

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