कमिश्नर ने 105 एकड़ का अवैध आवंटन किया निरस्त
वर्ष 1955 में आराजी काश्त पारसौली में नौहझील ग्राम पंचायत द्वारा किए गए आवंटनों को कमिश्नर आगरा के. राममोहन राव ने अवैध मानते हुए 105 एकड़ जमीन को ग्राम सभा पारसौली के नाम दर्ज कर दिया...
वर्ष 1955 में आराजी काश्त पारसौली में नौहझील ग्राम पंचायत द्वारा किए गए आवंटनों को कमिश्नर आगरा के. राममोहन राव ने अवैध मानते हुए 105 एकड़ जमीन को ग्राम सभा पारसौली के नाम दर्ज कर दिया है।
उक्त जमीन पर 78 लोगों को आवंटन किया गया था। साथ ही कुछ लोगों ने इस जमीन पर अवैध कब्जे भी कर लिए थे। जबकि यह जमीन राजस्व अभिलेखों में जंगल, झाड़ी, झील व तालाब के नाम आरक्षित श्रेणी में दर्ज थी। 2015 में पारसौली के सुबह सिंह ने इस मामले को लेकर न्यायालय में वाद दायर कर कहा कि उक्त जमीन पारसौली की थी और आज भी है। पर इस जमीन को नौहझील के कुछ लोगों ने बिना किसी प्रस्ताव के आवंटन होना दर्शा दिया। कमिश्नर आगरा के़ राममोहन राव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुबह सिंह की पत्नी और पारसौली की प्रधान प्रियंका देवी की निगरानी याचिका को स्वीकृत करते हुए सभी आवंटनों को खारिज करते हुए 105 एकड़ जमीन को ग्रामसभा पारसौली के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए। इसके आधार पर तहसीलदार मांट ने खतौनी में उक्त आदेश को दर्ज कर दिया है।