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केंद्र सरकार ने ‘वाई श्रेणी में शामिल किया मथुरा-वृंदावन

मथुरा-वृंदावन के शहरी क्षेत्र में कार्य करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वाई श्रेणी का मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए मथुरा-वृंदावन शहर को ‘वाई श्रेणी में पुनवर्गीकृत किया गया है। इस...

केंद्र सरकार ने ‘वाई श्रेणी में शामिल किया मथुरा-वृंदावन
हिन्दुस्तान टीम,मथुराSat, 29 Feb 2020 12:19 AM
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मथुरा-वृंदावन के शहरी क्षेत्र में कार्य करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वाई श्रेणी का मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए मथुरा-वृंदावन शहर को ‘वाई श्रेणी में पुनवर्गीकृत किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की उप सचिव निर्मला देव ने आदेश जारी किए हैं।

केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए मकान किराया भत्ता से जुड़ीं सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी। एचआरए के लिए आयोग ने शहरों को एक्स, वाई और जेड श्रेणियों में बांटा है। पहले मथुरा जेड श्रेणी में वर्गीकृत था, लेकिन अब वाई श्रेणी में वर्गीकृत हो गया है। इन श्रेणियों के मुताबिक कर्मचारियों को क्रमश: 24, 16 और 8 प्रतिशत के हिसाब से एचआरए दिया जाएगा।

इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की उप सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की 12 मई 2017 की अधिसूचना के मुताबिक मथुरा नगरपालिका और वृंदावन नगरपालिका को मिलाते हुए मथुरा-वृंदावन नगर निगम का गठन किया, जिससे नगर निगम की जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसलिए मथुरा-वृंदावन नगर निगम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से वाई श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकरण का पात्र बन गया है।

इसी परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया गया कि मथुरा-वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान किए जाने के लिए ‘वाई श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये आदेश 1 मार्च 2020 से प्रभावी होंगे।

किन कर्मचारियों पर लागू होंगे आदेश

ये आदेश केंद्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये आदेश रक्षा सेवा अनुभागों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। सशस्त्र सेना कार्मिकों और रेल कर्मचारियों के लिए क्रमश: रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

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