किशोरी से दुराचार करने वाले को 20 वर्ष की सजा
Mathura News - अदालत ने 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगायाविशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि मगोर्रा थाना क्षेत्र के एक

मंदिर से पूजा कर लौट रही किशोरी के साथ दुराचार करने वाले वयस्क बाल अपचारी को एडीजे द्वितीय बाल न्यायालय अतरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी व विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि मगोर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी 14 जून 2021 की सुबह करीब 10 बजे मंदिर से पूजा कर वापस घर आ रही थी।
तभी गांव के ही रहने वाले वयस्क बाल अपचारी ने उसे पकड़ लिया और खेत में ले गया। उसने अपनी शर्ट किशोरी के मूंह में ठूंस दी और दुराचार किया। किशोरी द्वारा शोर मचाए जाने पर आस पास के खेतों में काम करने वाले वहां पहुंचे, तो आरोपी भाग गया। किशोरी के पिता ने वयस्क बाल अपचारी के खिलाफ मगोर्रा थाने में बेटी के साथ दुराचार किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे द्वितीय बाल न्यायालय अतरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत में हुई। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी के परिजनों ने उसे किशोर बताया। अदालत ने आरोपी को 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच का मानते हुए उसे वयस्क बाल अपचारी मानते हुए निर्णय सुनाया। अदालत ने वयस्क बाल अपचारी को 20 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। वयस्क बाल अपचारी जमानत पर था। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने उसका सजाई वारंट बना उसे सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।
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