लूट के दो आरोपियों को सात, सात वर्ष के कारावास की सजा

Newswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News - मैनपुरी। आरोपियों ने युवक को रास्ते में रोककर मारपीट और लूटपाट की। इसका मुकदमा तीन जनवरी 2001 को कुर्रा थाने में दर्ज किया गया।

लूट के दो आरोपियों को सात, सात वर्ष के कारावास की सजा

आरोपियों ने युवक को रास्ते में रोककर मारपीट और लूटपाट की। इसका मुकदमा तीन जनवरी 2001 को कुर्रा थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद घटना को सही माना और आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शनिवार को न्यायाधीश स्पेशल जज डकैती कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी की गई और दोनों आरोपियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। खास बात यह है कि आरोपियों ने अपने अपराध का इकबाल भी किया। करहल थाना क्षेत्र के ग्राम भूरेपुर निवासी अनार सिंह पुत्र कन्हई लाल ने 12 जनवरी 2001 को शिकायत की कि वह भूरेपुर से अपने साथी जनवेद के साथ आ रहा था।

तभी नाला वाली पुलिया के पास बैठे दो लोगों ने बाइक रुकवाई और लूटपाट की। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दो अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। बाद में पता चला कि सर्वेश कुमार पुत्र रामसनेही निवासी बरुआ थाना किशनी, बृजेश कुमार पुत्र अजब सिंह निवासी अंबरपुर थाना मैनपुरी ने उसे रास्ते में रोक लिया और मारपीट कर लूटपाट करके भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की और विवेचना में उन्हें दोषी पाया। न्यायालय स्पेशल डकैती कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी की और दोनों आरोपियों को सजा सुना दी। मामले की पैरवी एडीजीसी अभिषेक गुप्ता ने की।

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