बैनामा किया निरस्त, ग्राम पंचायत को दी गई जमीन
Mainpuri News - भोगांव। ग्राम करपिया में अनुसूचित जाति के लोगों की जाति छिपाकर कराए गए बैनामे के दाखिल-खारिज के आदेश को एसडीएम ने निरस्त कर चार बीघा भूमि ग्रामसभा के

ग्राम करपिया में अनुसूचित जाति के लोगों की जाति छिपाकर कराए गए बैनामे के दाखिल-खारिज के आदेश को एसडीएम ने निरस्त कर चार बीघा भूमि ग्रामसभा के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। शिकायत में दलित की जमीन की बैनामा से पूर्व अनुमति नहीं लेने का भी आरोप लगाया गया है। मामले की रिपोर्ट लेखपाल, कानूनगो ने संयुक्त रूप से एसडीएम को सौंपी थी। मामला ग्राम करपिया से जुड़ा है। यहां के निवासी शिवप्रकाश पुत्र बाजीलाल, राजेश कुमार, ब्रजेश कुमार पुत्रगण रामप्रकाश ने अपनी अनुसूचित जाति बेड़िया छिपाकर स्वयं को ठाकुर जाति का बताया और पारुल श्रीवास्तव पत्नी प्रशांत श्रीवास्तव निवासी कस्बा बेवर को जमीन बेच दी। अनुसूचित जाति के होने के बाद भी भूमि विक्रय करने की डीएम से अनुमति नहीं ली गई। इसकी शिकायत बेवर निवासी प्रदीप कुमार ने डीएम से की। मामले की जांच लेखपाल, कानूनगो को दी गई। संयुक्त जांच रिपोर्ट में विक्रेताओं को बेडिया अनुसूचित जाति का बताया और दाखिल-खारिज प्रक्रिया में गलत बयान दर्ज कराने की जानकारी एसडीएम को दी गई। एसडीएम ने जांच रिपोर्ट के आधार पर नामांतरण कार्रवाई को निरस्त कर दिया और जाति छिपाकर कराए गए बैनामे की पूरी कार्रवाई को अवैध माना। एसडीएम संध्या शर्मा ने संबंधित भूमि को ग्रामसभा के नाम दर्ज कराने का आदेश दिया है।
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