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जश्न में दारू पार्टी करनी है तो लेना होगा लाइसेंस

मैनपुरी। शादी हो या कोई और जश्न का माहौल यदि शराब पार्टी कर रहे हैं तो लाइसेंस ले लें। यदि ऐसा न किया और पकड़े गए तो मामला दर्ज होगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। आबकारी विभाग का ये कानून यूं तो पुराना...

जश्न में दारू पार्टी करनी है तो लेना होगा लाइसेंस
हिन्दुस्तान टीम,मैनपुरीTue, 31 Dec 2019 10:54 PM
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शादी हो या कोई और जश्न का माहौल यदि शराब पार्टी कर रहे हैं तो लाइसेंस ले लें। यदि ऐसा न किया और पकड़े गए तो मामला दर्ज होगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। आबकारी विभाग का ये कानून यूं तो पुराना है लेकिन मैनपुरी में इसका पालन नहीं हो रहा। डीएम के निर्देश पर मैनपुरी में इस कानून को प्रभावी करने का फैसला किया गया है। क्लब, मैरिज होम, बेंकट हॉल या फिर घरों में शराब पार्टी के लिए लाइसेंस लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी विभाग लाइसेंस ऑनलाइन देगा इसके लिए निर्धारित फीस भी जमा करनी होगी।

बात जब जश्न की आती है तो शराब का जिक्र न हो ऐसा संभव ही नहीं है। शादियों, जन्मदिवस कार्यक्रमों, शादी की सालगिरह या फिर खुशियों से जुड़े अन्य तरह के कार्यक्रमों में शराब का दौर चलता है। मैनपुरी में अब तक शराब की पार्टियां बिना लाइसेंस के होती रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। प्रदेश के आबकारी विभाग ने इस तरह की पार्टियों के आयोजन से पहले लाइसेंस देने की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन मैनपुरी में इस व्यवस्था का पालन अब तक नहीं हुआ है। वर्षों पुरानी इस व्यवस्था के तहत मैनपुरी में एक भी लाइसेंस जारी नहीं हुआ।

बिना लाइसेंस पार्टियां करने की जांच होगी

मैनपुरी। डीएम महेंद्र बहादुर के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी महेंद्र पाल सिंह ने विभाग की इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की प्लानिंग कर ली है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि घरों में होने वाली शराब पार्टी के लिए चार हजार रुपये और मैरिज होम, क्लबों की पार्टी के लिए ऑनलाइन 10 हजार रुपये की फीस जमा करके लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस पार्टियां करने की जांच होगी। विभाग की टीम जाएगी और संबंधित के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत कार्रवाई करेगी। मैनपुरी में आगे से लाइसेंस होने पर ही शराब पार्टियों का आयोजन होने दिया जाएगा।

जनपद में दर्जनों मैरिज होम, बेंकट हॉल हैं। घरों में भी कार्यक्रम होते हैं। लेकिन लोग शराब पार्टी के लिए लाइसेंस नहीं लेते। जनपद के लोगों को यदि शराब की दावत देते हैं तो उन्हें लाइसेंस लेना होगा अन्यथा कार्रवाई होगी।

महेंद्र बहादुर सिंह डीएम, मैनपुरी

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