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पीओएस मशीन से खाद न बेची तो विक्रेता पर होगी कार्रवाई

जनपद में रासायनिक उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से नहीं की तो विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी। बिक्री के उपरांत मशीन से निकलने वाली पर्ची भी...

पीओएस मशीन से खाद न बेची तो विक्रेता पर होगी कार्रवाई
हिन्दुस्तान टीम,मैनपुरीMon, 18 Jan 2021 11:21 PM
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जनपद में रासायनिक उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से नहीं की तो विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी। बिक्री के उपरांत मशीन से निकलने वाली पर्ची भी किसानों को देनी होगी। किसान भी खाद लेने के बाद पर्ची जरूर लें। दुकानों पर बिक्री रजिस्टर भी बनाया जाए, जिसमें खाद लेने वाले का नाम पता दर्ज किया जाए। इस संबंध में सीडीओ ने निर्देश जारी किए हैं।

जनपद में खाद-बीज विक्रेताओं द्वारा बिक्री के बाद किसानों को कैशमीमो पर्ची नहीं दी जा रही। विक्रेताओं द्वारा निर्धारित रेट से अधिक दामों पर यूरिया खाद बेची जा रही है। इस संबंध में शिकायतें अधिकारियों तक पहुंच रही हैं। सीडीओ ईशा प्रिया ने जनपद के उर्वरक विक्रेताओं के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की बिक्री शत प्रतिशत पीओएस के माध्यम से की जाए। उर्वरक बिक्री के उपरांत कृ षकों को पीओएस मशीन से निकलने वाली पर्ची दी जाए। इसके साथ ही विक्रय केंद्रों पर विक्रय रजिस्टर रखा जाए। जिसमें किसान का नाम, पिता का नाम, गांव, श्रेणी, कृषि भूमि, उर्वरक का नाम, मात्रा, प्राप्त धनराशि तथा कैश रसीद की संख्या और दिनांक का अंकन किया जाए। उर्वरक निरीक्षक के निरीक्षण के दौरान रजिस्टर से मिलान कर उर्वरक बिक्री का समय-समय पर सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

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