दुष्कर्म के दोषी हैवान पिता को आजीवन कारावास

दुष्कर्म के दोषी हैवान पिता को आजीवन कारावास

संक्षेप:

Mainpuri News - मैनपुरी। पत्नी की गैर मौजूदगी में 13 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार करने वाले हैवान पिता को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा स

Nov 12, 2025 05:52 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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पत्नी की गैर मौजूदगी में 13 वर्षीय पुत्री के साथ बलात्कार करने वाले हैवान पिता को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। खास बात ये है कि एफआईआर दर्ज कराने वाली पत्नी और दुष्कर्म पीड़िता ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ गवाही नहीं दी, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को घटना का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मामला घिरोर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां की निवासी महिला ने 31 दिसंबर 2022 को पुलिस को तहरीर दी और आरेाप लगाया कि वह अपने तीन बच्चों को छोड़कर मायके चली गई थी।

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29 दिसंबर को उसके पति कुलदीप पुत्र रामसनेही ने 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना किसी को न बताने की धमकी दी गई। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। घिरोर पुलिस ने मुकदा दर्ज करने के बाद 51 दिनों में विवेचना पूरी की और आरोपी के खिलाफ 20 फरवरी 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में चार नवंबर 2024 को मामले की सुनवाई शुरू की गई और 12 नवंबर 2025 को फैसला सुना दिया गया। कोर्ट ने एक वर्ष सात दिन में अपना फैसला सुना दिया। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी कुलदीप को जेल भेज दिया गया।