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जिले में बढ़ रही संक्रामक रोगों से दहशत

संक्रामक रोगों की दहशत लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को डायरिया और बुखार की चपेट में आए 14 मरीजों को मरीजों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछले 24 दिनों में 17 लोग डायरिया और...

जिले में बढ़ रही संक्रामक रोगों से दहशत
हिन्दुस्तान टीम,मैनपुरीFri, 24 Aug 2018 11:22 PM
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वर्ष 1999 में तत्कालीन जिलाधिकारी सुनील कुमार ने हाईवे की जमीन को फ्री होल्ड करने का आदेश पारित कर दिया। जबकि इसका नियम नहीं है। इतना ही नहीं इस जमीन से सटी दूसरे गाटा संख्या की प्राइवेट जमीन की चौहद्दी गलत दर्ज करा दी। पीड़ित किसान ने स्थानीय अधिकारियों के यहां शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी। कोर्ट ने तत्कालीन डीएम के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर कोतवाली प्रभारी को मामले की आख्या देने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।

कस्बा कुसमरा निवासी ओमप्रकाश मिश्र ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत की थी कि तत्कालीन डीएम सुनील कुमार के सहयोग से कस्बा निवासी सर्वेंद्र सिंह एवं ऊषा देवी के नाम उसकी जमीन का पट्टा कर दिया गया है। शिकायत की कि गाटा संख्या 978 ग के रकबा 0.008 कस्बा कुसमरा में है। इसी के बगल में गाटा संख्या 1373 है जो सार्वजनिक सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 92 में निहित है। सार्वजनिक सड़क का पट्टा फ्री होल्ड है। जिसे बिक्री नहीं किया जा सकता। लेकिन 21 मई 1999 को तत्कालीन डीएम सुनील कुमार ने सड़क की जमीन को फ्री होल्ड करने का आदेश कर दिया तथा पीड़ित के मालिकाना हक वाली जमीन की गलत चौहद्दी अंकित करा दी। ओमप्रकाश का आरोप है कि अब फ्री होल्ड की गई जमीन पर कस्बा निवासी सर्वेंद्र और ऊषा देवी अवैध कब्जा करना चाहते हैं।

तीन भाइयों के नाम हाईवे के किनारे है आबादी की जमीन

मैनपुरी। कस्बा कुसमरा निवासी ओमप्रकाश मिश्रा, उनके भाई दयाराम तथा रमेशचंद्र की कुसमरा में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप आबादी की जमीन है। जिस पर बनी सात दुकानों में किराएदार रहते हैं। सीजेएम शक्ति सिंह ने शिकायती पत्र के आधार पर पूर्व डीएम सुनील कुमार सहित तीनों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में मैनपुरी कोतवाली प्रभारी को मामले के संबंध में आख्या 5 सितंबर को आख्या देने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि आरोपी डीएम सुनील कुमार शासन में तैनात हैं। वहीं इस मामले में एसपी अजय शंकर राय का कहना है कि मामले के संबंध में अभी आदेश नहीं मिला है। मैनपुरी कोतवाली पुलिस से जो भी आख्या मांगी जाएगी उसे समय रहते कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

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