
शादी का रजिस्ट्रेशन दिखाकर लें लाभ
Maharajganj News - महराजगंज में श्रम विभाग ने पुत्री शादी अनुदान योजना में पात्रता में बदलाव किया है। अब स्वजातीय और अन्तरजातीय विवाह के लिए रजिस्टर्ड शादी अनिवार्य होगी। सजातीय विवाह पर 65 हजार और अन्तरजातीय पर 75 हजार रुपये दिए जाएंगे। सामूहिक विवाह के लिए एक लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। श्रम विभाग में पुत्री शादी अनुदान योजना में पात्रता में बदलाव किया गया है। अब स्वजातीय व अन्तरजातीय विवाह में रजिस्टर्ड शादी होने पर ही शादी अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। अब तक छह लोगों ने विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। इसमें केवल एक ही पात्र मिले हैं। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों की शादी में आर्थिक मदद के लिए सरकार की ओर से पुत्री शादी अनुदान योजना संचालित है। इस योजना में पहले सामान्य शादी पर 55 हजार, अन्तरजातीय विवाह पर 65 हजार दिए जाते थे। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव किया गया है।

लेकिन अब सजातीय विवाह पर 65 हजार व अन्तरजातीय विवाह पर 75 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं सामूहिक विवाह में एक लाख रुपये किया गया है। जिसमें 85 हजार रुपये लड़की के खाते में भेजा जाएगा। 15000 रुपये आयोजन पर खर्च किया जाएगा। पुत्री की शादी अनुदान योजना में सजातीय विवाह व अन्तरजातीय विवाह का लाभ लेने के लिए विवाह का पहले से पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही विवाह होने की तिथि के छह माह के अंदर आवेदन करना होगा। श्रम विवाह में कन्या विवाह योजना में कुछ बदलाव किया गया है। धनराशि बढ़ाने के साथ ही स्वजातीय व अन्तरजातीय विवाह कराने वालों को पूर्व से पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा। गणेश सिंह,श्रम प्रवर्तन अधिकारी

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