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सड़क मार्ग से भारत व नेपाल में पाक नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी

सोनौली/महराजगंज। भारतीय आब्रजन कार्यालय (इमीग्रेशन) ने इंडो-नेपाल बार्डर पर सड़क मार्ग से पाकिस्तान समेत 12 मुल्क के नागरिकों के आगमन व प्रस्थान पर रोक लगा दी है। सोनौली बार्डर पर निर्देश जारी किया...

सड़क मार्ग से भारत व नेपाल में पाक नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी
हिन्दुस्तान टीम,महाराजगंजThu, 19 Sep 2019 12:44 AM
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सोनौली/महराजगंज। भारतीय आब्रजन कार्यालय (इमीग्रेशन) ने इंडो-नेपाल बार्डर पर सड़क मार्ग से पाकिस्तान समेत 12 मुल्क के नागरिकों के आगमन व प्रस्थान पर रोक लगा दी है। सोनौली बार्डर पर निर्देश जारी किया गया है पाकिस्तानी वैध वीजा पर ही हवाई जहाज से देश के एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर सकते हैं। नेपाल ने भी सोनौली सीमा पर मुख्य सड़क मार्ग से भारत में प्रवेश पर पाबंदी देख पाकिस्तानियों को आन अराइवल वीजा देने पर रोक लगा दी है। सोनौली स्थित भारतीय इमीग्रेशन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों को भारत-नेपाल बार्डर के किसी भी एग्जिट व इंट्री प्वाइंट से सड़क मार्ग से न तो आने की अनुमति है और न ही जाने की। पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ हवाई यात्रा के माध्यम से भारत व नेपाल की यात्रा कर सकते हैं। भारतीय इमीग्रेशन अपने देश में आए पाकिस्तानी नागरिकों को नेपाल जाने के लिए अराइवल वीजा नहीं दे रहा है। इसी तरह नेपाल से आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को स्थल मार्ग के प्रयोग की अनुमति नहीं है। 12 देशों को छोड़ अन्य मुल्कों के नागरिकों को भारत व नेपाल आने-जाने के लिए स्थल मार्ग के प्रयोग की इजाजत है। ---------इन 12 देश के यात्रियों को सोनौली सीमा से इंट्री पर नेपाल ने लगाई पाबंदी सोनौली बार्डर से सटे नेपाल के बेलहिया इमीग्रेशन कार्यालय 12 देशों के नागरिकों को सड़क मार्ग से आन अराइवल वीजा देने पर पाबंदी लगाई है। इन देशों में अफगानिस्तान, कैमरून, इथोपिया, घाना, इराक, लाइबेरिया, निगेरिया, सीरिया, जिम्बाबवे, सीमालिया, स्वाजीलैंड, पलेस्टाइन देश के नागरिकों को ऑन अराइवल वीजा नहीं दे रहा है। इस कारण इस देश के नागरिक भी भारत नेपाल सीमा के स्थल मार्ग का प्रयोग नहीं करते हैं।-------- नेपाल जाने के लिए इन दस्तावेजों को रखें पास अगर आप नेपाल भ्रमण का इरादा बनाए हैं तो आप के पास पासपोर्ट, निर्वाचन कार्ड, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय दूतावास काठमांडू द्वारा जारी पहचान पत्र, 15 से 18 वर्ष के छात्रों को स्कूल के प्रिंसपल द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड या माता पिता का परिचय पत्र में से किसी एक पहचान पत्र का होना जरूरी है। इसी तरह नेपाल के नागरिकों को भारत में यात्रा के दौरान किसी एक पहचान पत्र को साथ रखना जरूरी है। इसमें नेपाली पासपोर्ट, नेपाली नागरिकता, वोटर कार्ड, रॉयल नेपालिज मिशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी फ़ोटो सर्टिफिकेट,10 से 18 साल के छात्रों को प्रिंसिपल द्वारा जारी फ़ोटो परिचय पत्र, 10 साल से कम बच्चो के लिए माता-पिता का आईडी साथ रखना जरूरी है। ------- सोनौली भारत-नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार है। इस रास्ते कई देशों के पर्यटकों को वैध वीजा व पासपोर्ट पर आने-जाने की इजाजत है। लेकिन पाकिस्तान, सीरिया समेत 12 मुल्क के नागरिकों को भारत-नेपाल आने-जाने के लिए स्थल मार्ग के प्रयोग की इजाजत नहीं है। इन देशों के यात्री हवाई मार्ग से ही देश के एयरपोर्ट पर वैध दस्तावेज के साथ लैंडिंग कर ही प्रवेश कर सकते हैं। सोनौली सीमा पर विदेशी नागरिकों को सघन-जांच पड़ताल के बाद ही आने व जाने की इजाजत दी जा रही है। मिथिलेश तिवारी-इमीग्रेशन अधिकारी, सोनौली बार्डर

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