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बिना पंजीकरण के चल रहे एक्स-रे सेंटरों पर कार्रवाई की तलवार

बिना पंजीकरण के चल रहे एक्स-रे सेंटरों पर कार्रवाई की तलवार

संक्षेप:

Maharajganj News - महराजगंज में बिना पंजीकरण के एक्स-रे जांच कर रहे सेंटरों पर स्वास्थ्य प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। जिले में केवल 17 एक्स-रे सेंटर पंजीकृत हैं, जबकि कई अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने टीम का गठन कर जांच शुरू की है और अवैध सेंटरों को सील करने की योजना बनाई है।

Feb 01, 2026 06:27 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज, निज संवाददाता। बिना पंजीकरण के एक्स-रे जांच कर रहे संचालकों पर भारी पड़ेगा। शासन की सख्ती पर स्वास्थ्य प्रशासन हरकत में आ गया है। सेंटरों की जांच करने के लिए टीम का गठन किया है। इस सप्ताह में जांच शुरू करेगी। अवैध डायग्नोस्टिक सेंटर को सील करने के साथ ही विधिक कार्रवाई करेगी। जिले में सिर्फ 17 एक्स-रे सेंटर पंजीकृत हैं। लेकिन गांव के चौराहों से लेकर शहर में धड़ल्ले से डायग्नोस्टिक सेंटरों में एक्स-रे जांच हो रही है। अधिकांश हास्पिटलों में भी एक्स-रे जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट भी अलग-अलग मिले हैं। इसकी शिकायत शासन को हुई है।

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शासन ने बिना पंजीकरण के संचालित एक्स-रे सेंटरों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। शासन का आदेश मिलते ही स्वास्थ्य प्रशासन हरकत में आ गया है। इसके लिए जिला स्तरीय जांच टीम का गठन किया है। टीम फरवरी के पहले सप्ताह में ब्लाकवार जांच शुरू करेगी। अवैध रूप से संचालित डायग्नोस्टिक सेंटर को सील करने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग होम की आड़ में हो रही एक्स-रे जांच अधिकांश प्राइवेट हास्पिटल संचालकों ने हास्पिटल का पंजीकरण कराकर डायग्नोस्टिक एक्स-रे जांच हो रही है। एक्स-रे जांच के लिए अलग से उसका पंजीकरण कराना होता है। सेंटर में सुरक्षा प्रोटोकाल का पालन करना है जरूरी मरीजों और तीमारदारों को रेडिएशन से बचाने के लिए एक्स-रे जांच सेंटर में सुरक्षा जरूरी है। एक्स-रे रूम की दीवारें 23 सेंमी मोटी ईंट व कंक्रीट की होनी चाहिए। दरवाजों पर 1.7 मिमी लैड की परत होनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर मरीजों को लेड एप्रन उपलब्ध कराना जरूरी होता है। लेकिन अधिकांश सेंटरों में सुरक्षा प्रोटोकाल का पालन नही किया जा रहा है। एक्स-रे सेंटरों की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। इस सप्ताह में टीम जांच शुरू करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई से बचने के लिए एक्स-रे संचालक पंजीकरण कराने के साथ ही मानक पूरा कर लें। डॉ. नवनाथ प्रसाद, सीएमओ