नवीनीकरण नहीं कराया तो योजना से हाथ धो बैठेंगे श्रमिक
Maharajganj News - महराजगंज में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के लिए नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। जिनका नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पहले 31 दिसंबर तक की अंतिम तिथि थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया है। नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिकों का पंजीकरण निष्क्रिय सूची में डाल दिया जाएगा।
महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। नवीनीकरण नहीं कराने वाले श्रमिकों को किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तीन वर्ष से पुराने श्रमिक जिन्होंने अब नवीनीकरण नहीं कराया है उनको 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। पहले 31 दिसंबर तक अंतिम तिथि थी। अब बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया है। नवीनीकरण नहीं कराने वाले किसी योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिले के श्रम विभाग में करीब ढाई लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। श्रमिकों को हर वर्ष नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। लेकिन करीब तीन वर्ष पहले पंजीकृत श्रमिक श्रम विभाग के पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण नवीनीकरण नहीं करा पाए थे।
लेकिन श्रम विभाग ने ऐसे श्रमिकों को 15 नवंबर तक नवीनीकरण कराने का समय दिया था। लेकिन अधिकांश श्रमिक नवीनीकरण नहीं करा पाए थे। जिसपर विभाग ने 31 दिसंबर तक नवीनीकरण कराने का अंतिम समय दिया। अब नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया है। ऐसे श्रमिक जो नवीनीकरण नहीं करा पाएंगे उनका पंजीयन निष्क्रिय सूची में डाल दिया जाएगा। पंजीयन निरस्त होने पर नवीनीकरण नहीं कराने वाले श्रमिकों को किसी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। श्रम विभाग में मातृत्व शिशु योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, निर्माण कर्मकार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना समेत अनेक योजनाएं संचालित है। श्रम विभाग में पंजीकरण श्रमिकों को ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है। 31 जनवरी तक नवीनीकरण नहीं कराने वाले श्रमिकों का पंजीकरण निष्क्रिय सूची में डाल दिया जाएगा। जिससे वह किसी योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बोले जिम्मेदार श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है। नवीनीकरण नहीं कराने वाले श्रमिकों का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। जिससे उन्हें योजनाओं को लाभ नहीं मिलेगा। - गणेश सिंह, श्रम एवं

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