डोल जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

Dec 11, 2024 01:12 am ISTNewswrap हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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Maharajganj News - महराजगंज में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने डोल जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 11 अक्टूबर को मिश्रौलिया में हुई घटना के दौरान आरोपितों ने जुलूस में शामिल लोगों पर...

डोल जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

महराजगंज, वरिष्ठ संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली-प्रथम ने डोल जुलूस पर पथराव करने वाले आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। निचलौल के मिश्रौलिया में 11 अक्टूबर को हुए पथराव में आबिद अली, सहाबुद्दीन अंसारी एवं नुरूल्लाह ने जमानत अर्जी दाखिल की थी।

निचलौल के बहुआर चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 11 अक्टूबर को मिश्रौलिया में मां दुर्गा का डोल शिव मंदिर से उठाया गया। डोल मिश्रौलिया से होकर बैठबलिया होते हुए मिश्रौलिया का भ्रमण कर वापस शिवमंदिर पर आकर समाप्त होता है। इस जुलूस की सुरक्षा में वे अपनी टीम के साथ लगे थे। अभी जुलूस शिवमंदिर से उठकर चलते हुए आगे बढ़ा कि कुछ लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों के हाथों से झंडा नोच लिया और बड़े-बड़े ईंट पत्थर चलाये जाने लगे थे। हाथों में लोहे की राड लेकर मारा पीटा जाने लगा, जिससे डोल जुलूस में शामिल लोगों के बीच भगदड़ एवं अफरा-तफरी मच गयी। घटना के आरोपितों ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी प्रस्तुत की, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों को जिला न्यायालय के समक्ष दो सप्ताह के भीतर हाजिर होने के लिये निर्देशित किया गया। इसके अनुपालन में आरोपीगण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में स्वयं आत्मसमर्पण किये। सहायक अभियोजन अधिकारी अनूप कुमार सिंह द्वारा अपराध को अजमानतीय एवं सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय बताते हुए जमानत का विरोध किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट असगर अली-प्रथम द्वारा अजमानतीय एवं गंभीर प्रकृति के कारण आरोपितों की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।

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