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ट्रैफिक पुलिस का कमाल, रोडवेज बस चालक का हेलमेट में कर दिया चालान

नए मोटर वाहन एक्ट में कार्रवाई को लेकर दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों की पुलिस चर्चा में है। इसी कड़ी में महराजगंज की ट्रैफिक पुलिस अपनी एक कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में आ गई है। रोडवेज बस चला रहे...

ट्रैफिक पुलिस का कमाल, रोडवेज बस चालक का हेलमेट में कर दिया चालान
हिन्दुस्तान टीम,महाराजगंजSat, 14 Sep 2019 01:51 AM
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नए मोटर वाहन एक्ट में कार्रवाई को लेकर दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों की पुलिस चर्चा में है। इसी कड़ी में महराजगंज की ट्रैफिक पुलिस अपनी एक कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में आ गई है। रोडवेज बस चला रहे चालक का हेलमेट नहीं पहनने के आरोप में पांच सौ रुपये का चालान कर दिया है। कार्रवाई के बाद चालक ने ऑनलाइन जुर्माना जमा किया। एएसपी ने ट्रैफिक पुलिस की क्लास लगाई। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालान में अफेंस निर्धारण करते समय हुई गलती को मानवीय भूल बताया।

निचलौल डिपो की बस (यूपी 53 डीटी 5460) सवारियों को लेकर गोरखपुर जा रही थी। महराजगंज रोडवेज बस स्टेशन के समीप चालक ने सड़क के किनारे बस खड़ी कर दी था। इससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। उसी बीच ट्रैफिक पुलिस के दरोगा बस के पास पहुंचे। नो पार्किंग जोन में बस खड़ा करने पर बस का फोटो खींच ई-चालान कर दिया, लेकिन कारण हेलमेट न पहनना दर्शाया गया।

नोटिस देख अवाक हुए आरएम, जमा कराया जुर्माना

ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन निगम के रीजनल मैनेजर को वाहन का स्वामी बताते हुए हेलमेट में चालान का नोटिस भेज दिया। जैसे ही चालान की कार्रवाई की सूचना उन तक पहुंची, वह भी चौंक गए। जुर्माने की धनराशि ऑनलाइन जमा कराई। प्रकरण की जानकारी होने पर एएसपी आशुतोष शुक्ल ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात की। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम की बस नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। कार्रवाई की प्रक्रिया के दौरान अफेंस सेलेक्ट करने में गलती से नो पार्किंग जोन की जगह हेलमेट सेलेक्ट हो गया। ई-चालान में अपलोड फोटो बस का ही है। एएसपी ने ट्रैफिक पुलिस को भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होने की सख्त हिदायत दी। चालक का कहना है कि वह रोडवेज बस चला रहा था। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए अब यही लग रहा है कि बस चलाने के लिए भी हेलमेट पहनना होगा।

चालान के खिलाफ कर सकते हैं अपील

ट्रैफिक इंस्पेक्टर बरजोर सिंह ने बताया कि वाहन की जांच के समय चालान की कार्रवाई से अगर कोई चालक संतुष्ट नहीं है तो उसे अपील करने का पूरा अधिकार है। रोडवेज बस चालक को इसके खिलाफ अथारिटी अफसर सीओ सदर के यहां अपील करनी चाहिए थी। चालक का दावा सही हुआ तो नियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई रद्द हो सकती है। जुर्माना भुगतान के लिए तीन प्रक्रिया है। वाहन चालक मौके पर जमा कर सकता है। कार्यालय में आकर जमा कर सकता है। या फिर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट पर पूरा जोर है। इसके अलावा बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी पेपर की जांच की जा रही है। जांच के दौरान अगर किसी के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है या घर छूट गया है तो वह चालान के बाद ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में 15 दिन के अंदर अपने दस्तावेज दिखा सकता है। इस दशा में केवल सौ रुपये जुर्माना देना होगा। चालान की अन्य धनराशि कम हो जाएगी। शर्त केवल इतनी है कि सभी पेपर चालान की तारीख के पहले के होना चाहिए।

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