इमरजेंसी मरीज को लौटाया जाना चिंताजनक: हाईकोर्ट

Feb 16, 2026 11:00 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News - केजीएमयू में बेड न मिलने के कारण एक महिला की मृत्यु हो गई। महिला को गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसे 'रेग्रेट, नो बेड अवेलेबल' कहकर लौटा दिया गया। न्यायालय ने इस पर टिप्पणी की कि यह स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाता है और मुख्य सचिव को रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

इमरजेंसी मरीज को लौटाया जाना चिंताजनक: हाईकोर्ट

गंभीर अवस्था में लाई गई जिस महिला को केजीएमयू में बेड न खाली होने की बात कह लौटा दिया गया, उसकी इलाज न मिलने के कारण मृत्यु हो गई। महिला की मृत्यु से संबंधित आपराधिक मामले की सुनवायी के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की जानकारी में यह तथ्य आया। इस पर न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य की राजधानी स्थित प्रमुख चिकित्सा संस्थान द्वारा आपातकालीन स्थिति में मरीज को लौटाया जाना स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाता है, हम स्तब्ध हैं। न्यायालय ने मामले पर मुख्य सचिव को रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवायी 19 मार्च को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन व न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने बहराइच जनपद की उर्मिला की याचिका पर दिया। याचिका में मामले में बेटी की दहेज हत्या का आरोप ससुरालीजन पर लगाते हुए, एफआईआर की मांग की गई है। याचिका पर सुनवायी के दौरान न्यायालय ने पाया कि मृतका को 29 अगस्त को आधी रात करीब 2:33 बजे गंभीर अवस्था में केजीएमयू लाया गया था, अस्पताल की प्रारंभिक राय में चूहे मारने की दवा के संभावित सेवन का उल्लेख किया गया, हालांकि, उसे भर्ती नहीं किया गया और ‘रेग्रेट, नो बेड अवेलेबल, रेफर टू बलरामपुर/आरएमएल’ लिखकर वापस भेज दिया गया। न्यायालय ने टिप्पणी की कि केजीएमयू प्रदेश की राजधानी में स्थित राज्य का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है, आधी रात आपात उपचार के लिए लाई गई मरीज को बेड उपलब्ध न होने के आधार पर लौटाया जाना अत्यंत चिंताजनक है, इसके बाद परिजन बेड की तलाश में इधर-उधर भटकते रहे और अंततः शाम 6:30 बजे उपचार के अभाव में महिला की मृत्यु हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया कि इस आदेश की प्रति मुख्य सचिव के समक्ष रखी जाए, ताकि मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के संबंध में उचित कार्रवाई की जा सके। मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि उपर्युक्त दोनों मुद्दों पर अगली सुनवाई की तिथि तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

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