
बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के 32 पदों को भरने के लिए लगी शर्त अब हटी
संक्षेप: Lucknow News - लखनऊ। विशेष संवाददाता न्याय विभाग ने बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के कुल 32 अस्थायी पदों
लखनऊ। विशेष संवाददाता न्याय विभाग ने बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के कुल 32 अस्थायी पदों को भरने के लिए तीन साल पहले लगी शर्त अब हटा दी है। इसके साथ अब इन पदों को भरे जाने का रास्ता साफ हो गया। इस संबंध में प्रमुख सचिव न्याय विनोद कुमार रावत ने महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र भेज कर अवगत कराया दिया है। इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति की स्वीकृत संख्या 160 के सापेक्ष प्रभावी संख्या 135 थी। इसके स्थान पर प्रभावी संख्या-150 मानकर प्रति न्यायमूर्ति के लिए दो बेंच सेक्रेटरी अर्थात 30 पद सृजित किए गए।

इसके अलावा पांच प्रतिशत लीव रिजर्व के पदों के मानक के अनुसार दो पद अर्थात बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के कुल 32 अस्थायी पद श्रेणी-1 में ग्रेड पे 5400 के आधार पर तय किए गए। इससे संबंधित शासनादेश में यह शर्त, राइडर लगाई गई थी कि उक्त सृजित 32 अस्थायी अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति तब की जाएगी, जब न्यायाधीशों की कुल कार्यरत संख्या 125 तक पहुँच जाए। अब नए आदेश में कहा गया है कि इस प्रकरण में राज्यपाल ने शासनादेश में लगी उक्त शर्त/राईडर को हटाने को मंजूरी दे दी है। इसलिए तीन अगस्त 2022 के शासनादेश में इस सीमा तक संशोधन किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने एक सितंबर 2025 को अनुमति दे दी है।

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