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ग्राम प्रधानी के चुनाव में प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 1.25 लाख

ग्राम प्रधानी के चुनाव में प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 1.25 लाख

संक्षेप: Lucknow News - - ब्लॉक प्रमुख साढ़े तीन व जिपं अध्यक्ष सात लाख खर्च करेंगे - पंचायत

Mon, 3 Nov 2025 09:12 PMNewswrap हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, प्रमुख संवाददाता पंचायत चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग खर्च की सीमा तय कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम 1.25 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। क्षेत्र पंचायत प्रमुख साढ़े तीन लाख रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष सात लाख रुपये चुनाव में खर्च कर सकेंगे। अगले वर्ष अप्रैल-मई में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। सभी प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। ग्राम पंचायत सदस्यों के सामान्य श्रेणी के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये, जमानत राशि 800 रुपये और अधिकतम खर्च सीमा 10 हजार रुपये है।

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महिला, एससी-एसटी व ओबीसी श्रेणी के प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र 100 रुपये, जमानत राशि 400 रुपये व अधिकतम खर्च सीमा 10 हजार रुपये है। ग्राम पंचायत प्रधान के सामान्य वर्ग के लिए नामांकन पत्र 600 रुपये, जमानत राशि तीन हजार रुपये और अधिकतम खर्च सीमा 1.25 लाख रुपये है। ऐसे ही एससी-एसटी, ओबीसी व महिला के लिए नामांकन पत्र 300 रुपये, जमानत राशि 1500 रुपये व अधिकतम खर्च 1.25 लाख रुपये है। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्य के सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी को नामांकन पत्र 600 रुपये, जमानत राशि तीन हजार रुपये व अधिकतम खर्च एक लाख रुपये है। ऐसे ही एससी-एसटी, ओबीसी व महिलाओं के लिए नामांकन राशि 300 रुपये, जमानत राशि 1500 रुपये व अधिकतम खर्च एक लाख रुपये है। वहीं जिला पंचायत सदस्य के सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 1000 रुपये का नामांकन पत्र, आठ हजार रुपये जमानत राशि व ढाई लाख रुपये अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है। एससी-एसटी, ओबीसी व महिला प्रत्याशी के लिए 500 रुपये का नामांकन पत्र, चार हजार रुपये जमानत राशि व ढाई लाख रुपये अधिकतम खर्च सीमा है। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्य के सामान्य प्रत्याशी के लिए दो हजार रुपये का नामांकन पत्र, 10 हजार रुपये जमानत राशि और साढ़े तीन लाख रुपये अधिकतम खर्च सीमा होगी। वहीं एससी-एसटी, ओबीसी व महिला प्रत्याशी के लिए एक हजार रुपये का नामांकन पत्र, पांच हजार रुपये जमानत राशि और साढ़े तीन लाख रुपये अधिकतम खर्च सीमा होगी। ऐसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष के सामान्य प्रत्याशी को नामांकन पत्र तीन हजार रुपये, जमानत राशि 25 हजार रुपये और अधिकतम खर्च सीमा सात लाख तय की गई है। एससी-एसटी, ओबीसी व महिला प्रत्याशियों को 1500 रुपये का नामांकन पत्र, 12500 रुपये जमानत राशि व सात लाख रुपये अधिकतम खर्च सीमा होगी। ....................................................... जिपं अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख चुनाव में वोटिंग! पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे वोटिंग से कराने की बात कह रहे हैं। वह इसे लेकर केंद्र सरकार से भी मांग कर चुके हैं। वह अपने रुख पर अभी भी कायम हैं। उनका कहना है कि इन दोनों पदों का चुनाव भी वोटिंग से कराने पर पूरा जोर देंगे। .............................