
नोएडा योजना में एक्सचेंज पर भूमि पाने वालों का भी पास होगा नक्शा
Lucknow News - - नोएडा (विनियम के माध्यम से हस्तांतरित भूमि पर भवन निर्माण) नियमावली 2025 को मंजूरी
राज्य सरकार ने नोएडा योजना में एक्सचेंज यानी बदले के आधार पर भूमि पाने वालों को राहत देते हुए नक्शा पास कराने की सुविधा दे दी है। अभी तक ऐसे भूखंड स्वामियों को नक्शा पास कराने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने इसके लिए नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (विनियम के माध्यम से हस्तांतरित भूमि पर भवन निर्माण) नियमावली 2025 को मंजूरी दी। इस नई निमयावली के लागू होने के बाद न्यायालय के माध्यम से नहीं बल्कि नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति किया जाएगा।

औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण भवन विनियमावली-2010 के अनुसार लीड डीड (पट्टा प्रलेख) के माध्यम से आवंटित भूमि के अतिरिक्त अधिनियम व नियमावली में विनिमय से प्रदत्त निजी स्वामित्व की भूमि पर मानचित्र स्वीकृत के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में कठिनाई आ रही थी। इससे नोएडा क्षेत्र के भूस्वामियों को न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा था। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (विनिमय के माध्यम से हस्तांतरित भूमि पर भवन निर्माण) नियमावली 2025 के तहत नीति निर्धारित किए जाने से स्वामित्व की भूमि पर मानचित्र स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदनों का निस्तारण हो जाएगा। जिसका लाभ लोगों को मिलेगा।

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