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मतदाता सूची से नाम कटवाने को भरे गए 49399 फॉर्म-7

मतदाता सूची से नाम कटवाने को भरे गए 49399 फॉर्म-7

संक्षेप:

Lucknow News - - इसमें ऐसे भी मतदाता जिनके सूची में दो-दो जगह नाम - शादीशुदा महिलाएं

Jan 07, 2026 09:04 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, प्रमुख संवाददाता यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। मतदाता सूची से 2.89 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं। जिसमें से 25.47 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनके सूची में दो-दो जगह नाम हैं और 46.23 लाख मृत मतदाता हैं। ऐसे में फॉर्म-7 भरकर नाम कटवाने के लिए अभी तक 49399 आवेदन आ चुके हैं। अब ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किए जाने के बाद डुप्लीकेट व मृत मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए भी आवेदन किया जाएगा। वहीं बड़ी संख्या में शादीशुदा महिलाओं के सामने यह दिक्कत आ रही है कि उनका नाम मायके की मतदाता सूची में दर्ज है।

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ऐसे में अब वह अपना नाम ससुराल वाले जिले या क्षेत्र में स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 भर सकती हैं। बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो इस समस्या से जूझ रही हैं। ऐसे में अब वह फॉर्म-8 भरकर आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में स्थानांतरित करा सकती हैं। ऐसे बड़ी संख्या में मतदाता हैं जिनका नाम सूची में नहीं है तो वह फॉर्म-6 भरकर मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। यूपी में अभी तक 16.18 लाख लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर चुके हैं। वहीं एक अक्तूबर 2026 को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदाता बनने को फॉर्म-6 भर सकते हैं, लेकिन 6 मार्च को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची में अभी इनका नाम नहीं होगा। ऐसे युवाओं का नाम आगे मतदाता सूची जब अपडेट होगी तो जुड़ जाएगा। ........................................................................ 1.04 करोड़ लोगों को नोटिस जारी होना शुरू यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 12.55 करोड़ लोग हैं। जिसमें से 91 प्रतिशत से अधिक लोगों की मैपिंग की जा चुकी है। 8.25 प्रतिशत लोग यानी 1.04 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं मिला है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची से व्यक्ति का खुद का नाम, माता-पिता, बाबा-दादी व नाना-नानी के नाम से मिलान किया गया है। अब ऐसे लोगों को पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक मार्कशीट सहित 13 दस्तावेज चुनाव आयोग को देना होगा। दस्तावेज अगर सही पाया गया तभी इनका नाम मतदाता सूची में रहेगा वरना काट दिया जाएगा।