यूपी : ट्रैफिक नियमों का पालन न कराने वालों पर भी सख्ती
मोटर व्हीकल्स एक्ट के नए कानून में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। नियमों का पालन कराने वाले यदि उल्लंघन करते मिले तो दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन, पुलिस और यातायात...
मोटर व्हीकल्स एक्ट के नए कानून में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। नियमों का पालन कराने वाले यदि उल्लंघन करते मिले तो दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन, पुलिस और यातायात विभाग से जुड़े कर्मियों को खुद यातायात के नियमों को पालन करना होगा।
संशोधित मोटर व्हीकल्स एक्ट एक सितंबर से लागू हो रहा है। नए अधिनियम के दायरे में ट्रैफिक, पुलिस, परिवहन अधिकारी और कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय की गई है। आरटीओ, एआरटीओ के सीट बेल्ट लगाने के साथ ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना होगा।
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25,000 तक जुर्माना :नाबालिग के गाड़ी चलाने पर मौजूद जुर्माना एक हजार रुपये और तीन माह की सजा का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर 25 हजार और तीन साल की सजा कर दिया गया है। चेकिंग दल नाबालिग के गाड़ी चलाने पर सिर्फ चालान काटकर कोर्ट भेज सकते हैं। कोर्ट एक्ट के तहत जुर्माना और सजा तय करेगा।
नियम उल्लंघन पहले अब
बिना सीट बेल्ट 100 1000
मोबाइल से बात पर 1000 5000
नशे में वाहन चलाना 2000 10,000
ओवर स्पीड 400 2000
बिना परमिट 5000 10,000
बिना बीमा 1000 2000
तेज रफ्तार 1000 2000
खतरनाक ड्राइविंग 1000 5000
दो सवारी से ज्यादा 100 2000
बिना गाड़ी कागजात 5000 10000
इमरजेंसी वाहनों को
रास्ता नहीं देने पर -- 10000
प्रदूषण फैलाने पर 1000 10000
ओवर लोडिंग पर 4000 20000
हास्पिटल के पास
हार्न बजाने पर -- 1000
टैक्ट्रर-ट्राली पर
रेट्रो टेप नहीं होना 2500 5000
बिना डीएल 500 5000
(तीन माह की सजा)
बिना हेल्मेट 100 1000
(तीन माह के लिए डीएल निलंबित)
ट्रैक्टर-ट्रॉली के खिलाफ अभियान चलेगा
बिना रिट्रो रिफ्लेक्टर टेप के चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली की धरपकड़ होगी। चेकिंग दल रात में इनके खिलाफ अभियान चलाएंगे। राजधानी में 12 हजार के करीब ट्रैक्टर-ट्राली आरटीओ में पंजीकृत हैं। इनमें से अधिकांश में रिट्रो रिफ्लेक्टर नहीं लगा है। इन वाहनों की जांच 15 सितंबर तक विशेष चेकिंग अभियान चलाकर की जाएगी। साथ ही ट्रकों व बसों के आगे व पीछे रिट्रो रिफ्लेक्टर टेप की भी जांच होगी। चेकिंग के दौरान अनफिट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह अभियान परिवहन आयुक्त धीरज साहू के आदेश पर लखनऊ परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त के दिशा निर्देशन में चलाया जाएगा।
फैजाबाद रोड पर वाहनों का चालान
आरटीओ प्रवर्तन विदिशा सिंह के नेतृत्व में लखनऊ फैजाबाद रोड पर अवैध रूप से सवारी बैठा रही 22 बसों को मटियारी थाने में बंद कराया गया। वहीं वाहनों पर टैक्स बकाए में, प्रदूषण फैलाने और बिना सीट बेल्ट के वाहन चला रहे लोगों के खिलाफ चालान किए गए। चेकिंग अभियान में एआरटीओ प्रवर्तन संजीव गुप्ता समेत एआरटीओ प्रवर्तन सिद्धार्थ यादव ,पीटीओ आशुतोष उपाध्याय ,रवि त्यागी व योगेंद्र यादव मौजूद थे।
अब महंगा पड़ेगा ट्रैफिक नियम तोड़ना
लखनऊ। एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो रहा है। इसके तहत यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माना की राशि बड़ा दी गई है। इस बिल में प्रथम अपराध के बाद दोबारा अपराध करने पर दोगुना जुर्माना अदा करना पड़ेगा। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि बीते पांच वर्षो में देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसी मकसद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने की राशि में में बढ़ोतरी की गई है।