ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेश लखनऊयूपी : ट्रैफिक नियमों का पालन न कराने वालों पर भी सख्ती

यूपी : ट्रैफिक नियमों का पालन न कराने वालों पर भी सख्ती

मोटर व्हीकल्स एक्ट के नए कानून में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। नियमों का पालन कराने वाले यदि उल्लंघन करते मिले तो दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन, पुलिस और यातायात...

यूपी : ट्रैफिक नियमों का पालन न कराने वालों पर भी सख्ती
कार्यालय संवाददाता,लखनऊ ’ Fri, 30 Aug 2019 01:18 PM
ऐप पर पढ़ें

मोटर व्हीकल्स एक्ट के नए कानून में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने वालों पर भी शिकंजा कसा गया है। नियमों का पालन कराने वाले यदि उल्लंघन करते मिले तो दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन, पुलिस और यातायात विभाग से जुड़े कर्मियों को खुद यातायात के नियमों को पालन करना होगा।

संशोधित मोटर व्हीकल्स एक्ट एक सितंबर से लागू हो रहा है। नए अधिनियम के दायरे में ट्रैफिक, पुलिस, परिवहन अधिकारी और कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय की गई है। आरटीओ, एआरटीओ के  सीट बेल्ट लगाने के साथ ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना होगा।
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25,000 तक जुर्माना :नाबालिग के गाड़ी चलाने पर मौजूद जुर्माना एक हजार रुपये और तीन माह की सजा का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर 25 हजार और तीन साल की सजा कर दिया गया है।  चेकिंग दल नाबालिग के गाड़ी चलाने पर सिर्फ चालान काटकर कोर्ट भेज सकते हैं। कोर्ट एक्ट के तहत जुर्माना और सजा तय करेगा। 

नियम उल्लंघन    पहले     अब
बिना सीट बेल्ट    100    1000 
मोबाइल से बात पर    1000    5000
नशे में वाहन चलाना    2000    10,000
ओवर स्पीड    400    2000
बिना परमिट    5000    10,000
बिना बीमा    1000    2000
तेज रफ्तार    1000    2000
खतरनाक ड्राइविंग    1000    5000
दो सवारी से ज्यादा    100    2000
बिना गाड़ी कागजात    5000    10000
इमरजेंसी वाहनों को 
रास्ता नहीं देने पर    --    10000
प्रदूषण फैलाने पर    1000    10000
ओवर लोडिंग पर    4000    20000
हास्पिटल के पास
हार्न बजाने पर    --    1000
टैक्ट्रर-ट्राली पर 
रेट्रो टेप नहीं होना    2500    5000
बिना डीएल    500    5000
(तीन माह की सजा) 
बिना हेल्मेट    100    1000 
(तीन माह के लिए डीएल निलंबित)

ट्रैक्टर-ट्रॉली के खिलाफ अभियान चलेगा 
  बिना रिट्रो रिफ्लेक्टर टेप के चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली की धरपकड़ होगी। चेकिंग दल रात में इनके खिलाफ अभियान चलाएंगे। राजधानी में 12 हजार के करीब ट्रैक्टर-ट्राली आरटीओ में पंजीकृत हैं। इनमें से अधिकांश में रिट्रो रिफ्लेक्टर नहीं लगा है। इन वाहनों की जांच 15 सितंबर तक विशेष चेकिंग अभियान चलाकर की जाएगी। साथ ही ट्रकों व बसों के आगे व पीछे रिट्रो रिफ्लेक्टर टेप की भी जांच होगी।  चेकिंग के दौरान अनफिट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यह अभियान परिवहन आयुक्त धीरज साहू के आदेश पर लखनऊ परिक्षेत्र के उप परिवहन आयुक्त के दिशा निर्देशन में चलाया जाएगा। 

फैजाबाद रोड पर वाहनों का चालान
आरटीओ प्रवर्तन विदिशा सिंह के नेतृत्व में लखनऊ फैजाबाद रोड पर अवैध रूप से सवारी बैठा रही 22 बसों को मटियारी थाने में बंद कराया गया। वहीं वाहनों पर टैक्स बकाए में, प्रदूषण फैलाने और बिना सीट बेल्ट के वाहन चला रहे लोगों के खिलाफ चालान किए गए। चेकिंग अभियान में एआरटीओ प्रवर्तन संजीव गुप्ता समेत एआरटीओ प्रवर्तन सिद्धार्थ यादव ,पीटीओ आशुतोष उपाध्याय ,रवि त्यागी व योगेंद्र यादव  मौजूद थे। 

अब महंगा पड़ेगा ट्रैफिक नियम तोड़ना
लखनऊ। एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो रहा है। इसके तहत यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माना की राशि बड़ा दी गई है। इस बिल में प्रथम अपराध के बाद दोबारा अपराध करने पर दोगुना जुर्माना अदा करना पड़ेगा। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि बीते पांच वर्षो में देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसी मकसद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने की राशि में में बढ़ोतरी की गई है।  

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें