वीबी-जी-रामजी में मिलेगा 125 दिनों का गांरटीयुक्त रोजगार : केशव मौर्य
लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि वीबी-जी-रामजी अधिनियम से ग्रामीणों को 125 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार मिलेगा। विकास कार्य ग्राम पंचायत की सहभागिता से स्थानीय जरूरतों के अनुसार होंगे। यह अधिनियम एक जुलाई से शुरू होगा और इसमें जल सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, आजीविका और मौसम से बचाव कार्य शामिल हैं।

लखनऊ, विशेष संवददाता। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को कहा कि वीबी-जी-रामजी अधिनियम से ग्रामीणों को 125 दिन का गारंटीयुक्त रोजगार मिलेगा। इसके तहत विकास कार्य केवल केंद्र स्तर से निर्धारित नहीं होंगे बल्कि ग्राम सभा व ग्राम पंचायत की सक्रिय सहभागिता से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं का चयन होगा। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम एक जुलाई से शुरू होगा। इसमें कामों की चार श्रेणियां हैं-जल सुरक्षा परियोजनाएं, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा और मौसम की अत्यधिक मार से बचाव के काम। मनरेगा से नए ढांचे में बदलाव की वजह से श्रमिकों को कोई परेशानी नहीं होगी।
मौजूदा मनरेगा काम जो उस तारीख तक जारी रहेंगे उन्हें नए ढांचे में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मौजूदा जॉब कार्ड उनके लिए अस्थाई रूप से मान्य रहेंगे, जिनका ई-केवाईसी पहले ही पूरा हो चुका है। लंबित ई-केवाईसी के कारण श्रमिकों को रोजगार से वंचित नहीं किया जाएगा।
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