कैबिनेट मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्राविधिक सेवा नियमवली में बदलाव
Lucknow News - लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्राविधिक सेवा

लखनऊ, विशेष संवाददाता प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्राविधिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2025 में बदलाव कर दिया है।
कैबिनेट ने मंगलवार को औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक पहले कुल 98 प्रकार के पद थे जबकि वर्तमान में मात्र 74 प्रकार के पद विद्यमान रह गए हैं। इसी प्रकार उक्त पदों के वेतनमान भी परिवर्तित हो गये हैं। रोटरी मशीन आपरेटर -ग्रेड-।। का पद अब मृत संवर्ग घोषित हो गया है। पे मैट्रिक्स लेवल-1 के पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष प्रस्तावित की गई है और अन्य पदों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा होगी। चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती प्रक्रिया सबंधी नियम अब खत्म किया गया है। परिवीक्षा संबंधी प्राविधान में संशोधन कर प्रस्तावित कर वर्तमान में कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित परिवीक्षा नियमावली लागू होगी।
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