प्रतिबंधित हार्न-साइलेंसर बेचने वालों पर मुकदमा होगा
शहर में प्रतिबंधित प्रेशर हार्न, मोडिफाई साइलेंसर दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रहा है। मगर परिवहन विभाग कार्रवाई के बजाय दुकानदारों को सिर्फ जागरूक कर...
शहर में प्रतिबंधित प्रेशर हार्न, मोडिफाई साइलेंसर दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रहा है। मगर परिवहन विभाग कार्रवाई के बजाय दुकानदारों को सिर्फ जागरूक कर रहा है, इससे उलट ऐसे सामान इस्तेमाल कर कर शोर मचा रहे बाइक सवारों का तत्काल चालान हो रहा है। विभाग की दलील है कि प्रतिबंधित सामान की बिक्री नहीं रोकने पर केस दर्ज कराया जाएगा। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) वीके सोनकिया ने बताया कि दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। फिर भी उपकरणों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई तो केस दर्ज कराना पड़ेगा।
राजधानी के लालबाग, निशातगंज और महानगर प्रेशर हार्न, तेज आवाज करने वाले साइलेंसर का बड़ा बाजार है। यहां दुकानों पर आज भी पुलिस के वाहनों में प्रयोग होने वाले सायरन बिक रहे हैं। चेकिंग दल इसके खिलाफ शिकंजा कसने के बजाए बाइक सवारों को शिकार बना रहे है। तय क्षमता से साइलेंसर, प्रेशर हार्न से निकलने वाले तेज आवाज के बदले चेकिंग दल दस हजार जुर्माना वसूल रहे है।
जानिए ये भी
- वाहनों में हार्न की आवाज 83 डेसिबल से 112 डेसिबल तक ही होनी चाहिए
- बदले में 150 डेसिबल तक प्रेशर हार्न दो, चार पहिया वाहनों में लगाए जा रहे
- बाजार में प्रेशर हार्न की कीमत 600 रुपए, साइलेंसर 1000 रुपए तक बिक रहे
- चेकिंग दलों ने प्रतिबंधित सामान बेच रहे दुकानदारों का नहीं किया चालान