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तिरंगा जलाने के मामले में अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज

एडीजे हरेन्द्र बहादुर सिंह ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जलाने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त अमन खान व अब्दुल नईम खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्होंने प्रथम दृष्टया अभियुक्तों के इस अपराध को...

तिरंगा जलाने के मामले में अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊThu, 16 Jul 2020 09:21 PM
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एडीजे हरेन्द्र बहादुर सिंह ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जलाने के मामले में निरुद्ध अभियुक्त अमन खान व अब्दुल नईम खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्होंने प्रथम दृष्टया अभियुक्तों के इस अपराध को गंभीर करार दिया है। 21 जून, 2020 को इस मामले की एफआईआर रविकांत सिंह ने थाना बाजारखाला में दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन के साथ ही रविकान्त के वकील जीएन शुक्ल ने भी अभियुक्तों की जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि अभिुयक्तों ने तिरंगा जलाकर न सिर्फ उसका अपमान किया बल्कि भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मना करने पर रविकान्त के साथ गाली-गलौज भी की। इनका यह अपराध आजीवन कारावास की सजा से दंडनीय है। लिहाजा इनकी जमानत अर्जी खारिज की जाए। इस मामले में अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 124ए, 153ए, 504, 505 (1) (बी) (2) 352, 323 व 506 के साथ ही राष्ट्रª गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।

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