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बहराइच में रेप के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

आठ वर्षीय बालिका के साथ रेप की वारदात मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय विशेष न्याधीश, लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम, फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम के...

बहराइच में रेप के आरोपी को दस वर्ष का कारावास
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊFri, 17 Jan 2020 10:08 PM
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आठ वर्षीय बालिका के साथ रेप की वारदात मामले में दोष सिद्ध अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय विशेष न्याधीश, लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम, फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम के जज अमित कुमार पांडेय ने अभियुक्त पर 20 हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

रिसिया थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति 26 मई 2018 को अपरान्ह लगभग ढाई बजे बाग में अन्य तीन लोगों के साथ ताश खेल रहा था। जबकि कुछ दूरी पर उसकी आठ व तीन वर्षीय दो बालिकाएं चादर ओढ़े सो रही थीं। कुछ देर बाद व्यक्ति की नजर बेटियों पर पड़ी, तो उसने देखा कि ,एक गांव निवासी अपचारी उसकी बड़ी बेटी के पास लेटा है। उसने शरीर का आधा हिस्सा चादर से ओढ़ रखा है। वह दौड़ा और चादर खोली तो आपत्तिजनक हालत में देखा। बेटी के पिता के आ जाने पर युवक पिटाई होते ही वह चकमा देकर फरार हो गया। पीड़ित पिता ने बेटी को थाने ले जाकर अपचारी को नामजद कर रेप व पाक्सो अधिनियम में केस दर्ज कराया। पुलिस ने महिला सिपाही की अभिरक्षा में बालिका को मेडिकल के लिए जिला महिला अस्पताल में भेजा। आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने तेजी के साथ मामले की तहकीकात कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिस पर इस मामले में विचारण शुरू किया गया।

कोर्ट में वादी, विवेचक, कांस्टेबिल मोहर्रिर, महिला चिकित्सक आदि के बयान दर्ज किए गए। शुक्रवार को कोर्ट में न्यायालय विशेष न्याधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, फास्ट ट्रेक कोर्ट प्रथम के जज अमित कुमार पांडेय ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक मुन्नू लाल मिश्रा के तर्कों को सुना। कोर्ट ने अपचारी पर दोष सिद्ध होने पर दस वर्ष के कारावास व 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने के निर्देश दिए हैं।

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