शिक्षक विधायकों को अब दस साल तक अवकाश
विधायकों, विधान परिषद सदस्य तथा आयोगों में तैनात विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक अब विशेष और असाधारण मिलाकर 10 साल तक अवकाश पर रह सकेंगे। कैबिनेट ने मंगलवार को इससे संबंधित प्रस्ताव को...
विधायकों, विधान परिषद सदस्य और आयोगों में तैनात विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक अब विशेष और असाधारण मिलाकर 10 साल तक अवकाश पर रह सकेंगे। कैबिनेट ने मंगलवार को इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक राज्य महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों के ऐसे शिक्षक जो संघीय अथवा राज्य विधान मंडल के सदस्य हों और आयोगों में नियुक्त किए जाएं, उन्हें पांच साल का विशेष अवकाश मिलेगा। असाधारण अवकाश में आंशिक संशोधन किया गया है। अधिकतम पांच साल के असाधारण अवकाश को आकस्मिक अवकाश और विशेष आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़कर लेने के लिए परिनियम में संशोधन किया गया है। अभी तक असाधारण अवकाश को अन्य अवकाशों के साथ तीन वर्ष तथा ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की कुल अवधि पांच वर्ष रही है।