टीईटी प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई
Lucknow News - - टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ की गई याचिका - एआईपीटीएफ शिक्षकों के हित में

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता व दो वर्षों में इसे पास किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है। भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ (एआईपीटीएफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ (यूपीपीएसएस) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है और कोर्ट से शिक्षकों के लिए राहत की मांग की गई है। पूरे देश में ऐसे 20 लाख शिक्षक हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टीईटी पास करना होगा।
वहीं उत्तर प्रदेश में ऐसे 1.86 लाख शिक्षक हैं जिन्हें टीईटी पास करना होगा। यह सभी वर्ष 2011 के पूर्व के भर्ती शिक्षक हैं। जिन्हें दो वर्ष में टीईटी पास करना होगा। यही नहीं बिना टीईटी पास किए पदोन्नति भी नहीं मिलेगी। शिक्षकों की इस पीड़ा को देखते हुए ही एआईपीटीएफ व यूपीपीएसएस की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया गया। जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपना समर्थन दिया है। एआईटीपीएफ के नेशनल काउंसलर नरेश कौशिक का कहना है कि शिक्षकों के हितों को बचाने के लिए मजबूती के साथ कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी।
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