सुलतानपुर: राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत मंजूर
नेशनल हाईवे जाम करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य मामलों में अंतरिम जमानत पर चल रहे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को फिर कोर्ट में सरेंडर किया। एएसजे जेड एम...
नेशनल हाईवे जाम करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य मामलों में अंतरिम जमानत पर चल रहे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को फिर कोर्ट में सरेंडर किया। एएसजे जेड एम अब्बासी ने उन्हें जमानत दे दी है।
कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के बाधमंडी स्थित ख्वाजा काम्प्लेक्स के सामने हाईवे पर दो सितम्बर 2008 को तत्कालीन सदर विधायक अनूप संडा, उस समय उनके प्रतिनिधि आज आप के सांसद संजय सिंह व सैकड़ों समर्थकों ने बिजली समस्या को लेकर सड़क जाम कर दिया था। आरोप है कि इस दौरान सरकारी बस पर भी अनूप संडा व संजय सिंह के समर्थकों ने पथराव किया था।
इस मामले में अनूप संडा ,संजय सिंह, रघुवीर यादव समेत सैकड़ों लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के पश्चात पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसी मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बीते 30 मार्च को सीजेएम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। अंतरिम जमानत पर रहे संजय सिंह की नियमित जमानत अपर सत्र न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने स्वीकार कर ली है।
सीजेएम कोर्ट में मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत की गई है।