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सुलतानपुर :हत्याभियुक्त पिता-पुत्र को 10 साल कारावास की सजा 

अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के टोडरपुर में 11 साल पूर्व बाबूलाल पाठक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी।  इस मामले में अभियुक्त पिता-पुत्र को कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है।  जामो...

 सुलतानपुर :हत्याभियुक्त पिता-पुत्र को 10 साल कारावास की सजा 
हिन्दुस्तान संवाद,सुलतानपुर। Fri, 20 Jul 2018 06:52 PM
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अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के टोडरपुर में 11 साल पूर्व बाबूलाल पाठक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी।  इस मामले में अभियुक्त पिता-पुत्र को कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। 
जामो थाना के टोडरपुर में चंद्रभान और कृष्ण कुमार के मकान के बीच कोलिया में बबूल के पेड़ का विवाद था। आरोप था कि 10 फरवरी 2007 को चंद्रभान तिवारी और उसके पुत्र ओमप्रकाश ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर कृष्ण कुमार के पिता बाबूलाल की हत्या कर दी। कृष्ण कुमार को भी चोटें आईं। साक्ष्यों के आधार पर जज आरपी सिंह ने पिता-पुत्र को दोषी मानते हुए 10 साल की जेल और कुल 22 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 
दूसरी ओर  इसी थाना क्षेत्र के शाहपुर में 29 सितंबर 2008 को जमील खां की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी पुत्र गुलाम मैन पर अभियोजन हत्या का आरोप साबित नहीं कर सका। इस केस में बचाव पक्ष के वकील एमपी सिंह ने बताया कि जमील की हत्या में पिता जुम्मन और पुत्र गुलाम मैन ही आरोपित थे। जुम्मन ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिस पर भी चार्जशीट दाखिल हुई लेकिन मुकदमे के दौरान उसकी मौत हो गई ।

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