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मुजफ्फरनगर की तितावी सहकारी गन्ना समिति के सदस्य संचालक हटाये गये, चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगी

विशेष संवाददाता,राज्य मुख्यालय। प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की तितावी सहकारी गन्ना विकास समिति के सदस्य संचालक (पूर्व सभापति) को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही उन पर तीन वर्षों तक...

मुजफ्फरनगर की तितावी सहकारी गन्ना समिति के सदस्य संचालक हटाये गये, चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगी
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊThu, 09 Jan 2020 05:59 PM
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विशेष संवाददाता--राज्य मुख्यालयप्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की तितावी सहकारी गन्ना विकास समिति के सदस्य संचालक (पूर्व सभापति) को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही उन पर तीन वर्षों तक गन्ना समिति के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध भी लगा दिया गया है।यह जानकारी प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त और सहकारी गन्ना विकास समितियों के निबंधक संजय आर.भूसरेड्डी ने दी है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर की तितावी सहकारी गन्ना विकास समिति की प्रबंध समिति द्वारा हरिओम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनियमित गन्ना आपूर्ति कर गन्ना सट्टा नीति का उल्लंधन करने का आरोप उन पर साबित हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मामले में चीनी मिल खाईखेड़ी एवं तितावी द्वारा भी यह अवगत कराया गया है कि हरिओम द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर चीनी मिलों पर अनावश्यक दबाव बनाकर गन्ने की आपूर्ति नियम विरुद्ध की गई है। हरिओम को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। जांच दल की रिपोर्ट और संबंधित तथ्यों को देखने के बाद हरीओम को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के नियमों व प्रावधानों का उल्लंधन करने का दोषी पाया गया। उन्हें आरोप साबित होने के कारण निहित प्राविधानों के तहत तत्काल प्रभाव से पद्च्युत करते हुए तीन वर्षों तक गन्ना समिति चुनाव से प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

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