हिंसक प्रदर्शनकारियों से भरपाई शुरू, दो की दुकाने कुर्क
प्रशासन ने सीएए-एनआरसी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने वालों की सम्पत्तियों की कुर्की शुरू कर दी है। मंगलवार को सदर तहसील की टीम ने खदरा में एनवाई फैशन सेंटर और बासमंडी पर एक दुकान को सील कर कुर्की की...
हिंसा व आगजनी में नुकसान हुई क्षतिपूर्ति न करने पर प्रशासन ने की कार्रवाई
दोनों दुकानों को किया सील, कुछ लोगों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई
सीएए और एनआरसी के खिलाफ सात महीने पहले हिंसक प्रदर्शन के मामले में प्रशासन ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई की। इसमें अफसरों ने खदरा में एनवाई फैशन बाजार और बासमंडी में एक दुकान की कुर्की कर दी। यहां नोटिस चस्पा कर दोनों दुकानों को सील भी कर दिया गया। इन दोनों पर आरोप है कि हिंसक प्रदर्शन में सम्पत्ति को नुकसान करने वाली भीड़ में ये शामिल थे। प्रशासन के कहने के बाद भी इन्होंने इस नुकसान की भरपाई नहीं की थी। वहीं इस मामले में कुछ और लोगों के खिलाफ भी जल्दी ही कार्रवाई की जायेगी।
पिछले साल 19 दिसम्बर को शहर के कई इलाकों में सीएए - एनआरसी के विरोध में लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था। इसमें कई वाहन फूंक दिये गए थे। कई अन्य स्थानों पर आगजनी भी की गई थी। इसमें सीसी फुटेज के आधार पर कई उपद्रवियों को चिन्हित किया गया था। इस सम्बन्ध में एडीएम ट्रांसगोमती विश्वभूषण मिश्र ने कई लोगों को आरसी जारी की थी। पर, आरोपियों ने क्षतिपूर्ति नहीं की। इसी कड़ी में सदर तहसील से एक टीम पहले खदरा में सीतापुर रोड पहुंची। यहां एनवाई फैशनबाजार में कुर्की की गई। इससे पहले आरोपी धर्मवीर सिंह को नोटिस देकर क्षतिपूर्ति करने का समय दिया गया था पर उन्होंने रुपये नहीं जमा किये। इसके बाद टीम ने 474/119क, पुरानी बासमंडी , टीजी हॉस्टल रोड पर माहेनूर चौधरी की दुकान में भी ऐसी ही कार्रवाई की। इन दोनों से 21 लाख 76 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति की जानी है।
तीसरा आरोपी भाग निकला
टीम ने हुसैनाबाद, जूता बाजार निवासी आरोपी तौकीर उर्फ कल्लू के घर पर क्षतिपूर्ति वसूली के लिए छापा मारा। पर, इसकी भनक उसे पहले ही मिल गई। लिहाजा टीम के पहुंचने से पहले ही कल्लू फरार हो गया। इस टीम में नायब तहसीलदार आरआर रमन, संग्रह अमीन सतीश सिंह, रामकृष्ण तिवारी व संग्रह अमीन सीके द्विवेदी समेत अन्य शामिल थे।
54 आरोपियों से होनी है 1.5 करोड़ की वसूली
सरकारी व निजी सम्पत्ति को फूंकने और नष्ट करने के मामले में 54 लोगों को आरोपी बनाए गया था। इन से करीब 1.5 करोड़ की वसूली की जानी है। इनमें से 13 आरोपियों द्वारा क्षतिपूर्ति ने देने पर एडीएम कोर्ट ने 21.76 लाख की आरसी जारी की थी। तहसीलदार सदर शंभूशरण सिंह ने बताया कि इनमें से तीन आरोपियों पर फिलहाल कार्रवाई की गई है।
12 थानों में 63 एफआईआर दर्ज हुई
इस विरोध प्रदर्शन में हजरतगंज, खदरा, कैसरबाग और ठाकुरगंज समेत कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस मामले में 12 थानों में 63 मुकदमे दर्ज कराये गए थे। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ चार्जशीट लग चुकी है जबकि 68 आरोपियों पर गैंगस्टर और 28 आरोपियों के खिलाफ गुण्डा एक्ट लग चुका है।