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शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड सदस्य की जमानत मंजूर

नगर कोतवाली क्षेत्र में ‘फिल्म जिला फैजाबाद’ में हीरोइन का रोल दिलाने के बहाने लखनऊ की एक महिला को बुलाकर सिविल लाइन स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में शराब पिलाकर छेड़छाड़ के बाद रेप का प्रयास...

शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड सदस्य की जमानत मंजूर
विधि संवाददाता,फैजाबाद। Thu, 15 Nov 2018 07:56 PM
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नगर कोतवाली क्षेत्र में ‘फिल्म जिला फैजाबाद’ में हीरोइन का रोल दिलाने के बहाने लखनऊ की एक महिला को बुलाकर सिविल लाइन स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में शराब पिलाकर छेड़छाड़ के बाद रेप का प्रयास करने के आरोप में जेल में निरुद्ध उ.प्र. शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य व बहूबेगम मकबरा के मुतवल्ली अशफाक हुसैन उर्फ जिया की जमानत अर्जी गुरुवार को मंजूर हो गई।
यह आदेश विशेष न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक प्रथम) भागीरथ वर्मा ने सुनवाई के समय केस के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकन के बाद दिया। यह मामला नगर कोतवाली अन्तर्गत सिविल लाइन क्षेत्र का है। आरोपित अशफाक हुसैन के पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता कैसर मेंहदी, राममणि मिश्र व सलीम नय्यर खान ने पैरवी किया है। तर्क दिया गया कि आरोपी निर्दोष है। उसे साजिश के कारण रंजिशन फंसाया गया है। 

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