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फीस प्रतिपूर्ति के लिए स्कूल दस दिन में भेजें ब्योरा

शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई में दाखिला लेने वाले बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की तैयारी शुरू हो गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से स्कूलों से बच्चों के अभिभावकों के बैंक ब्योरा दस...

फीस प्रतिपूर्ति के लिए स्कूल दस दिन में भेजें ब्योरा
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊWed, 29 Jan 2020 07:33 PM
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शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई में दाखिला लेने वाले बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की तैयारी शुरू हो गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से स्कूलों से बच्चों के अभिभावकों के बैंक ब्योरा दस दिनों के भीतर दिए जाने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ अमर कान्त सिंह आरटीई के तहत जिन अभिभावकों के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वह अपनी बैंक की पास बुक स्कूलों में जमा करा दें। ताकि बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि उसमें भेजी जा सकें। इसके लिए स्कूलों को दस दिन का समय दिया गया है।

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