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30 दिन में निकालना होगा स्क्रूटनी व बैक पेपर का रिजल्ट- राजीव कुमार

- जनहित गारण्टी अधिनियम के तहत 149 सेवाओं को तय कार्यदिवस में उपलब्ध कराना जरूरी-सरकारी विभागों की 149 सेवाएं तय समय में देना जरूरी-मुख्य सचिव राजीव कुमार ने जारी किया शासनादेशविशेष संवाददाता- राज्य...

30 दिन में निकालना होगा स्क्रूटनी व बैक पेपर का रिजल्ट- राजीव कुमार
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊThu, 26 Oct 2017 06:14 PM
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- जनहित गारण्टी अधिनियम के तहत 149 सेवाओं को तय कार्यदिवस में उपलब्ध कराना जरूरी-सरकारी विभागों की 149 सेवाएं तय समय में देना जरूरी-मुख्य सचिव राजीव कुमार ने जारी किया शासनादेशविशेष संवाददाता- राज्य मुख्यालयप्रदेश सरकार ने जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के तहत 66 सेवाओं को भी अधिनियम के तहत अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत अब छात्र-छात्राओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पालीटेक्निक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की समय-सीमा तय कर दी है। अब छात्र-छात्राओं को स्क्रूटनी और बैकपेपर का परिणाम 30 दिन में घोषित करना जरूरी होगा।इसके तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, औद्योगिक विकास, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एवं चिट्स, नगर विकास, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप तथा प्राविधिक शिक्षा की 66 सेवाओं को अधिसूचित कर तय समय-सीमा के तहत सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 30 विभागों की 139 सेवाएं और समस्त विभागों की 10 सेवाओं को यानी 149 सेवाओं को तय अवधि में सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि जारी शासनादेश में अधिकारी को तय समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना जरूरी किया गया है।व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के मूल प्रमाण पत्र प्रवेश प्रभारी को 15 कार्यदिवसों में वापस करने करने होंगे। अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का चिकित्सा अवकाश संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा 15 दिन में मंजूर करने और परीक्षा परिणाम आधारित सत्यापित अंकपत्र चरित्र प्रमाण पत्र के साथ 15 कार्यदिवसों में देना जरूरी होगा। सफल छात्र-छात्राओं का सर्टिफिकेट, ट्रांस्फर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, संशोधित प्रमाण पत्र, काशनमनी वापस करने और स्क्रूटनी परिणाम सक्षम स्तर के प्रभारी को 15 दिन के अन्दर प्रमाण पत्र देना जरूरी होगा। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के किसानों को बीज खरीद, रबी और जायद की उपलब्धता, फसल बीमा, डीबीटी बीज, डीबीटी उर्वरक, डीबीटी कृषि रक्षा रसायन 30 दिन में देना जरूरी होगा। इसी तरह डीबीटी कृषि यंत्र एवं डीबीटी कृषि रक्षा यंत्र आदि सेवाएं 30 दिन में देना जरूरी किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण व बाट माप (विधिक माप विज्ञान विभाग) के तहत सेवाओं को भी तय कार्यदिवसों में देने के निर्देश हैं। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत छात्र-छात्राओं को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र सात कार्यदिवसों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, काशनमनी वापसी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान पर फैसला तीस दिन में करना जरूरी होगा। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीपीएफ के अन्तिम भुगतान पर निर्णय, पालीटेक्निक छात्र-छात्राओं की स्क्रूटिनी परिणाम की घोषणा, बैक पेपर परिणाम की घोषणा 30 दिनों में करना जरूरी होगा। पालीटेक्निक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं को अंक पत्र प्रदान किये जाने पर निर्णय, उत्तीर्ण छात्रों को डिप्लोमा देने, प्रोविजन डिप्लोमा, डुप्लीकेट अंकपत्र 15 दिन में देने होंगे। छात्र-छात्राओं की मार्कशीट के शुद्धीकरण का काम अधिकतम 15 दिन में करना होगा। खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग, नगर विकास एवं चिट्स फण्ड सोसाइटी तथा औद्योगिक विकास विभाग में यमुना एक्सप्रेस-वे एवं पिकप में भी सेवाओं को अधिसूचित कर तय कार्यदिवसों में उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।

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