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निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा के अधिकार की जानकारी दी

Right to free education

निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा के अधिकार की जानकारी दी
हिन्दुस्तान टीम,लखनऊSat, 29 Feb 2020 07:41 PM
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लखनऊ। निज संवाददाता सारस इम्पैक्ट फाउंडेशन की ओर से राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में लोगों को शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरुक किया गया। फाउंडेशन के प्रमुख सलीम खान के नेतृत्व में चारबाग रेलवे और बस स्टेशन, अमीनाबाद, तकरोही, बाबा का पुरवा, पॉलीटेक्निक चौराहा, निशातगंज व मड़ियांव टैक्सी स्टैंड, डालीगंज, हरदोई रोड दुबग्गा, मुंशीपुलिया पर जागरुकता अभियान चलाया गया। यहां पर फाउंडेशन के सदस्यों ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम और निजी स्कूलों में बच्चों के दाखिला कराने के बारे में चालकों व आम लोगों को जानकारी दी गई। इन लोगों को बताया गया कि सभी गैर अल्पसंख्यक को निजी स्कूल में नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार है। गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत करीब 25 फीसदी सीटें आरक्षित हैं। सलीम ने बताया कि इस अधिनियम या दाखिले के संबंध में कोई भी व्यक्ति फाउंडेशन की हेल्पलाइन नंबर 011-41132701 पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस पर फार्म भरने, पात्रता आदि की जानकारी दी जाएगी।

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