राहुल गांधी नागरिकता मामले में 20 अप्रैल के आदेश को वापस लेने की मांग
लखनऊ में राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता विवाद पर याचिका दाखिल की गई है। न्यायालय ने 20 अप्रैल के आदेश को वापस लेने की मांग की है। याची ने जेड प्लस सुरक्षा की भी मांग की है, जिसका केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनीष माथुर के पास भेजी गई है।

लखनऊ, विधि संवाददाता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता विवाद मामले में याची ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर 20 अप्रैल के आदेश को वापस लिए जाने की मांग की है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने पारित किया था। इसमें याची एस विग्नेश शिशिर द्वारा सोशल मीडिया में कोर्ट पर की गई टिप्पणियों को संज्ञान लेते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। उक्त आदेश में न्यायालय ने यह भी मत दिया था कि प्रस्तावित अभियुक्त को भी सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए।
मामले की सुनवाई
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग करने का पश्चात मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ को आवंटित कर दी गई थी। बुधवार को उक्त याचिका जब सुनवाई के लिए पेश हुई तो न्यायालय ने कहा कि 20 अप्रैल के आदेश को वापस लिए जाने सम्बंधी अर्जी को वही पीठ तय कर सकती है जिसने उक्त आदेश पारित किया था। लिहाजा अर्जी को यथोचित पीठ द्वारा निर्णीत करने के पश्चात ही सूचीबद्ध किया जाए।
याची की सुरक्षा पर निर्णय
याची विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के विरुद्ध कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच सम्बंधी याचिका भी दाखिल कर रखी है। उक्त याचिका में एक प्रार्थना पत्र देते हुए उसने स्वयं के लिए जेड प्लस सुरक्षा की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि याची के अनुरोध पर पुनर्विचार चल रहा है, हालांकि पहले जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने के आधार नहीं पाए गए थे। यह भी बताया गया कि याची की सुरक्षा के संबंध में उत्तर प्रदेश समेत कर्नाटक व केरल सरकारों तथा दिल्ली पुलिस को कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति जफीर अहमद की खंडपीठ ने याची के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए उम्मीद जताई कि याची की सुरक्षा के दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 28 अगस्त 2025 को न्यायालय ने गृह मंत्रालय को याची के 24 घंटे सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी लगाने का आदेश दिया था।
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